New Criminal Laws: भारत सरकार के ‘आईगोट कर्मयोगी‘ पोर्टल के माध्यम से 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. अब तक इस कड़ी में 3 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है
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Haryana News: हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पुलिस आयुक्त तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि वे 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर आमजन में जागरूकता लाने के लिए थाना स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करवाना सुनिश्चित करें. इस दौरान वे अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें. कपूर ने यह जानकारी प्रदेश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में दी. उन्होंने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में आमजन में जागरूकता लाना अत्यंत आवश्यक है. ताकि लोग नए कानूनों में हुए बदलावों तथा इससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें. इस दौरान वे लोगों को नए कानूनों के अनुरूप प्राप्त शिकायत के निस्तारण की निर्धारित समय सीमा के बारे में अवश्य बताएं.
इन कानूनों का लोगों को होगा फायदा
1 जुलाई को होने वाले जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में DGP शत्रुजीत कपूर ने कहा कि पुलिस अधिकारी पुलिस थानों में होने वाले इन कार्यक्रमों में लोगों को आमंत्रित करें. ताकि उनके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा सके. उन्होंने कहा कि तीन नए कानूनों के बारे में जितने अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचेगी लोगों को उतना ही फायदा होगा.
नए आपराधिक कानून का उद्देश्य भारतीय कानूनी प्रणाली में सुधार
शत्रुजीत कपूर ने बताया कि नए आपराधिक कानून का उद्देश्य भारतीय कानूनी प्रणाली में सुधार करना और भारतीय सोच पर आधारित न्याय प्रणाली स्थापित करना है. नए कानूनों में दंड की बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित किया गया है. यह कानून भारतीय न्याय संहिता की वास्तविक भावना को प्रकट करते हैं. इन्हें भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ बनाया गया है. यह कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और मानव अधिकारों के मूल्यों के अनुरूप हैं. यह कानून पीड़ित केंद्रित न्याय सुनिश्चित करेंगे.
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कौन से हैं 3 नए कानून
25 दिसंबर, 2023 को गृह मंत्रालय ने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए 3 नए आपराधिक कानूनों की अधिसूचना जारी की थी. ये 3 कानून हैं- भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023. इन 3 कानूनों के तहत जीरो FIR, पुलिस से ऑनलाइन शिकायत, इलेक्ट्रानिक समन भेजना और घृणित अपराधों में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी अनिवार्य हो जाएगी. ये आपराधिक कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएंगे.
Input- Divya Rani