मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आगामी 23 फरवरी से 2 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है. हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की विशेष अदालत में याचिका दायर कर बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी थी. बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने जोरदार दलील पेश की और पूर्व में माननीयों को दी गई अनुमति का उदाहरण दिया. जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी. पीएमएलए के विशेष कानून के तहत उन्हें इजाजत नहीं दी जा सकती. हेमंत सोरेन अब बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे.
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