झारखंड के इस जिलें में होली तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा, जानें क्या है वजह
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झारखंड के इस जिलें में होली तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा, जानें क्या है वजह

महाशिवरात्रि के दौरान सांप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त रहे झारखंड में पलामू जिले के पांकी मंडल में आगामी होली तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. इस कस्बे में गत 15 फरवरी को दो समुदायों के बीच हुए सांप्रदायिक संघर्ष के बाद उसी दिन से निषेधाज्ञा लागू है.

 (फाइल फोटो)

मेदिनीनगर: महाशिवरात्रि के दौरान सांप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त रहे झारखंड में पलामू जिले के पांकी मंडल में आगामी होली तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. इस कस्बे में गत 15 फरवरी को दो समुदायों के बीच हुए सांप्रदायिक संघर्ष के बाद उसी दिन से निषेधाज्ञा लागू है. इस हिंसा के संबंध में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है . 

एसडीएम ने दी जानकारी 

मेदिनीनगर के अनुमंडलीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) राजेश कुमार साह ने सोमवार को स्थानीय संवाददाताओं को बताया कि आठ मार्च तक पांकी में निषेधाज्ञा लागू रहेगी. निषेधाज्ञा तभी हटायी जायेगी जब स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह तसल्ली हो जाएगी कि अब इसकी जरुरत नहीं है. 

उन्होंने कहा, 'निषेधाज्ञा होली के बाद हटाए जाने की उम्मीद है.' साह ने कहा कि निषेधाज्ञा में ढील दे दी गयी है और बाजार, स्कूलों को खोलने की अनुमति है. फिर भी एक साथ चार से अधिक लोगों के जमा होने पर पूरी तरह रोक है. उन्होंने कहा कि ऐसा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है .

जानें क्या है पूरा मामला 

बता दें कि शिवरात्रि के पर्व पर पनकी बाजार के पास एक सजावटी गेट के निर्माण को लेकर दो समुदायों के लोगों के विवाद हो गया था, जिसके बाद ये समूह आपस में भिड़ गए थे. इसके बाद  जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू करने का फैसला किया था. 

(इनपुट भाषा के साथ)

 

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