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रांची: Hemant Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कैबिनेट बैठक में राज्य वासियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. यह फैसला स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान के लिए राज्य में 1932 खतियान से जुड़ा हुआ है. बैठक में 1932 खतियान लागू करने की स्वीकृति के लिए विधेयक का गठन किया गया. इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 43 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की. इसमें से सबसे बड़ा फैसला 1932 के खतियान को पारित करने का है. इसके लिए जो भूमिहीन हैं उनको ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
ओबीसी को 27% आरक्षण
बैठक में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के विधेयक को भी स्वीकृति दी गई है. इसके तहत राज्य में कुल 77% आरक्षण हो जायेगा. वहीं राज्य में सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए 90% अनुदान पर रवि फसल का बीज उपलब्ध कराने के फैसले पर मुहर लगाई गई है. झारखंड के 86 प्रखंडों में आवासीय परिसर बनाने के लिए 468 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
-झारखंड सचिवालय सेवा के तहत उप सचिव को संयुक्त सचिव में प्रोन्नति
-झारखंड भवन दिल्ली में 7 वाहन चालक के पद की स्वीकृति
-मुख्यमंत्री पशुधन योजना के संचालन में संशोधन, महिला को 75% दिया जाएगा
-रांची विश्वविद्यालय में 5 हजार क्षमता का 62 करोड़ से पुस्तकालय निर्माण की स्वीकृति
-कोल्हान विश्वविद्यालय के नए डिग्री कॉलेज में कुल 29 पद और संकाय की स्वीकृति
-विनोबा भावे विश्वविद्यालय के तहत 5 नए डिग्री महाविद्यालय में कुल 145 पद और संकाय की स्वीकृति
-अंतरराज्यीय बस पड़ाव धनबाद के विकास के लिए 48 करोड़ की स्वीकृति
-रांची नगर निगम के तहत सीवरेज ड्रेनेज के रिवाइज डीपीआर के लिए
-एम नीलिमा केरकेट्टा को जेपीएससी के अध्यक्ष नियुक्ति की स्वीकृति
-मंत्री के स्कॉट वाहन के लिए 4 करोड़ की स्वीकृति
-विधालय में अध्ययनरत छात्रों को सप्ताह में दो दिन से बढ़ा कर 5 दिन अंडा , फल , दूध देने की स्वीकृति
-झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के गठन को स्वीकृति , इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए अनुदान देगी राज्य सरकार
-आंगन बाड़ी केंद्र के बच्चों को प्रतिवर्ष दो गर्म पोषक दिया जायेगा, प्रति स्वेटर 200 रुपए दिया जाएगा
-आंगनबाड़ी सेविका ,सहायिका के चयन , मानदेय एवं अन्य शर्त की स्वीकृति
-अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय रांची के लिए इटकी में 150 एकड़ भूमि लीज पर देने की स्वीकृति , इसमें तीन हजार करोड़ का निवेश किया जाना है।
-झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 संशोधन विधेयक 2022 के तहत
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