'लव-जिहाद' के खिलाफ मोदी सरकार लेकर आई कानून! अब पहचान छिपाकर बनाया यौन संबंध तो मिलेगी ये सजा
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'लव-जिहाद' के खिलाफ मोदी सरकार लेकर आई कानून! अब पहचान छिपाकर बनाया यौन संबंध तो मिलेगी ये सजा

गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (11 अगस्त) को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए. इनमें पहचान छिपाकर शादी करने या यौन संबंध बनाने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. जो लोग अपनी पहचान छिपाकर शादी कर लेते हैं, अब वे कानून के घेरे में होंगे और उनको कड़ी सजा मिलेगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Law Against Love Jihad: मोदी सरकार ने लव जिहाद पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है, इसके साथ ही धोखा देकर यौन संबंध बनाने वालों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. बच्चियों को रेप का शिकार बनाने वालों पर भी शिकंजा कसने जा रहा है. गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (11 अगस्त) को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए. इनमें पहचान छिपाकर शादी करने या यौन संबंध बनाने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. जो लोग अपनी पहचान छिपाकर शादी कर लेते हैं, अब वे कानून के घेरे में होंगे और उनको कड़ी सजा मिलेगी.

नए प्रावधान में ऐसे अपराध का भी जिक्र किया गया है, जिसे कई सत्तारूढ़ दल के नेताओं द्वारा 'लव जिहाद' का नाम दिया गया है. गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा को ये भी बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध मसलन शादी, रोजगार देने और प्रमोशन देने या दिलाने का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने को भी अपराध बनाया गया है. भारतीय न्याय संहिता लागू होने पर ऐसे मामलों के दोषियों को भी कड़ी सजा मिलेगी. इसे रेप माना गया है.

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नए कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई पुरुष धोखेबाजी का सहारा लेकर महिला से शादी करने का वादा करके यौन संबंध बनाता है, तो यह अपराध माना जाएगा. ताजा प्रावधान से लव जिहाद करने वालों को 10 साल की कैद और जुर्माना होगा. पहले आईपीसी में इस बारे में अलग से प्रावधान नहीं था. ऐसे में लव जिहाद के मामलों में भी धोखा देने और यौन संबंध बनाने की धाराएं अब तक लगती थीं. इसके अलावा नाबालिग से दुष्कर्म और गैंगरेप की सजा को कठोर किया गया है. गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा से लेकर उम्रकैद और नाबालिग बच्चियों से रेप के मामले में मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है. खास बात ये है कि मौत की सजा न हुई, तो उम्रकैद की सजा तो होगी ही, मतलब उसे पूरे जीवन तक जेल में रहना होगा.

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