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Patna: नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में पूर्व सीएम और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबडी देवी और बेटी मीसा भारती बुधवार को दिल्ली की अदालत में पेश हुए हैं. इस दौरान कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को ज़मानत दे दी है. कोर्ट को सभी को 50 हज़ार के निजी मुचलके पर ज़मानत दी है. इस मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी.
जानें क्या है पूरा मामला
दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को उन्हें उस मामले में समन जारी किया था, जो लालू प्रसाद के परिवार को 2004 से 2019 तक केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में कार्य करने के दौरान दिए गए या बेचे गए भूमि पार्सल के बदले रेलवे में की गई कथित नियुक्तियों से संबंधित है.
सीबीआई ने चार्जशीट में कही थी ये बात
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि रेलवे में भर्ती के लिए भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित मानकों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनियमित नियुक्तियां की गई हैं. यह आरोप लगाया जाता है कि उम्मीदवारों ने लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को बेहद कम कीमत पर बाजार की दर के पांचवें हिस्से तक सीधे या अपने करीबी रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के माध्यम से जमीन दी.
सीबीआई ने इस मामले में 10 अक्टूबर, 2022 को लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी सहित 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी और उसके बाद उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी ली गई थी. राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने 27 फरवरी को कहा था कि ऑन-रिकॉर्ड रिपोर्ट से पता चलता है कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध किए गए हैं.
(इनपुट एजेंसी के साथ)