Duplicate Driving License: अगर आपका लाइसेंस कहीं चोरी या खो गया है तो आप घर बैठे डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं.
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Driving License Tips: ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) खोने पर लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं. उन्हें समझ नहीं आता की अब क्या करें, लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे आराम से बनवा सकते है. आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपके लिए डुप्लीकेट ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने वाले है. जो आपके काफी काम आ सकती है और आप घर बैठे ही डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर पाएंगे.
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यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं खो गया है, तो आप परेशान ना होए. सबसे पहले आप अपने लाइसेंस खोने की पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा दें. एफआईआर दर्ज करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है. एफआईआर की कॉपी सब्मिट करने के बाद ही डुप्लीकेट लाइसेंस दिया जाता है.
ऐसे करें डुप्लीकेट डीएल के लिए अप्लाई
- सबसे पहले परिवहन सेवा पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट (https://sarathi.parivahan.gov.in) पर जाएं.
- वेबसाइट ऑपन होने के बाद DL 'सर्विस' को चुनें और 'अप्लाई फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस' पर क्लिक करें.
- इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी डिटेल्स भर दें.
- फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना न भूलें और उसके साथ जरूरी दस्तावेज ध्यान से अटैच कर दें.
- अब इस फॉर्म को RTO ऑफिस में जाकर जमा कर दें.
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको डुप्लीकेट डीएल मिल जाएगा.
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