बचे हैं सिर्फ चार दिन, 31 मार्च से पहले कर लें ये सात काम नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने
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बचे हैं सिर्फ चार दिन, 31 मार्च से पहले कर लें ये सात काम नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने

वित्त वर्ष 2022-23 की समाप्ति अब नजदीक आ गई है. इस वित्तिय वर्ष में कुल 4 दिन और शेष रह गए हैं. ऐसे में आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. ऐसे में इस वित्तिय वर्ष की समाप्ति से पहले आपको कई काम हैं जो निपटा लेना चाहिए.

(फाइल फोटो)

Personal Finance: वित्त वर्ष 2022-23 की समाप्ति अब नजदीक आ गई है. इस वित्तिय वर्ष में कुल 4 दिन और शेष रह गए हैं. ऐसे में आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. ऐसे में इस वित्तिय वर्ष की समाप्ति से पहले आपको कई काम हैं जो निपटा लेना चाहिए. नहीं तो अगले वित्तिय वर्ष में यह काम आपकी परेशानियां बढ़ा सकता है. ऐसे में आपको 31 मार्च से पहले कई कामों को पूरा करने पर फोकस करना चाहिए. 

सबसे पहले आपको बता दें कि पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 31 मार्च की तिथि अंतिम तिथि है ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसे में किसी भी प्रकार के वित्तिय लेन-देन में आप अक्षम हो जाएंगे. ऐसे में अमान्य पैन कार्ड पर आपको 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है. 

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अगर आपके पास बैंक में खाता है और आपने अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो इसे भी करा लें क्योंकि इसकी समय सीमा भी 31 मार्च तक कर दी गई है. ऐसे में समय सीमा के भीतर आपने ऐसा नहीं कराया तो आपका बैंक खाता भी फ्रीज हो जाएगा. 

31 मार्च 2022 तक करदाताओं को अपने लंबित कर का भुगतान करने को कहा गया है. ऐसे में आप इसे भी भविष्य में परेशानी ना हो इसलिए जल्दी निपटा लें.

इसके साथ ही अगर आपने अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो इसे भी 31 मार्च की तिथि तक करा लें. साथ ही अगर रिटर्न में कोई गलती हो गई है तो इसे भी आप इसी तिथि तक ठीक करा सकते हैं. 

आपको अगर निवेश के जरिए अपने कर फायदा चाहिए तो आप PPF, राष्ट्रीय पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि जैसी कर बचत योजनाओं में निवेश कर इसका लाभ ले सकते हैं. 

अगर आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है तो इसके लिए इस तिमाही अग्रिम कर की अंतिम किस्त दाखिल करने की तिथि 15 मार्च थी लेकिन आप इसे 31 मार्च तक भी जमा कर सकते हैं.

वेतन प्राप्त करनेवाले कर्मचारी को भी फॉर्म 12बी को 31 मार्च तक पूरा करना जरूरी है. अगर आपने नौकरी बदली है तो आपको इसकी सटीक जानकारी देनी होगी ताकि आपके आय का विवरण प्राप्त कर आपके नियोक्ता आपका सही TDS काट सकें. 

 

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