Bihar Land Survey: इन 4 दस्तावेजों के बिना नहीं होगा जमीन का सर्वे, तुरंत जुटा लें कागजात
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Bihar Land Survey: इन 4 दस्तावेजों के बिना नहीं होगा जमीन का सर्वे, तुरंत जुटा लें कागजात

Bihar Land Survey: राजस्व विभाग ने सभी जमीन मालिकों से आग्रह किया है कि वे अपने जमीन के कागजात जल्द से जल्द जमा कर दें. जमीन के बंटवारे और वंशावली से जुड़े फॉर्म (फॉर्म नंबर 2 और 3) को हर कामकाजी दिन शिविर कार्यालय में जमा किया जा सकता है.

 

Bihar Land Survey: इन 4 दस्तावेजों के बिना नहीं होगा जमीन का सर्वे, तुरंत जुटा लें कागजात

Bihar Land Survey: बिहार में भूमि सर्वे का काम फिर से शुरू हो गया है. सरकार ने जमीन मालिकों से अपील की है कि वे अपने जमीन से जुड़े कागजात जल्द से जल्द जमा कर दें, ताकि सर्वे का काम सुचारू रूप से पूरा हो सके. राजस्व विभाग ने बताया कि सर्वे टीम हर घर जाकर जमीन के बंटवारे, वंशावली और एक खास तरह का घोषणा पत्र भरवाने का काम कर रही है. जमीन के कागजात सिर्फ जीवित मालिकों के नाम पर ही जमा किए जाएंगे. इसके बाद सर्वे टीम हर घर जाकर नक्शे से जमीन की मिलान करेगी और सारे कागजात पूरा होने के बाद रिपोर्ट पंचायत और अंचल में सबके देखने के लिए रखी जाएगी.

बिहार में भूमि सर्वे फिर से शुरू
राजस्व विभाग ने जमीन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने जमीन के कागजात जमा कर दें. जमीन के बंटवारे और वंशावली से जुड़े फॉर्म (फॉर्म नंबर 2 और 3) को हर कामकाजी दिन शिविर कार्यालय में जमा किया जा सकता है. जमीन मालिकों से कहा गया है कि वे अपनी जमीन की पूरी जानकारी खुद के लिखे हुए घोषणा पत्र में जरूर दें, ताकि बाद में किसी तरह की दिक्कत न हो. अगर कोई घोषणा पत्र नहीं देगा, तो उन्हें बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

बिना कागजात वालों के लिए तारीख बढ़ाई गई
जिन लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं हैं, उनके लिए सरकार ने कागजात जमा करने की तारीख बढ़ा दी है. लोगों से कहा गया है कि वे बिना भीड़ किए समय पर अपने ज़मीन के कागजात, जैसे खाता संख्या, खेसरा संख्या और जमीन का क्षेत्रफल अंचल के सर्वे शिविर कार्यालय में जमा करें. लोगों की सुविधा के लिए हर गांव में कुछ लोग तैनात किए गए हैं, जो जमीन मालिकों को इस काम में मदद करेंगे.

भूमि सर्वे के लिए चार जरूरी कागजात
सरकार ने जमीन मालिकों से कहा है कि भूमि सर्वे के लिए इन चार कागजातों का इंतजाम करना जरूरी है.

  • जमीन की रजिस्ट्री के कागजात: जमीन की मालिकाना हक की रजिस्ट्री की कॉपी.
  • वसीयत के कागजात: अगर जमीन किसी वसीयत के ज़रिए मिली है, तो उसकी कॉपी.
  • जमीन की राजस्व रसीद: जमीन की अद्यतन राजस्व रसीद.
  • खतियान की कॉपी: जमीन का खतियान दस्तावेज, जो जमीन के मालिकाना हक को प्रमाणित करता है.

इसके अलावा ये चार कागजात सर्वे के लिए जरूरी होंगे. जमीन मालिक इन कागजातों को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं या फिर किसी भी सीएसपी केंद्र से आवेदन जमा कर सकते हैं. अगर बाद में कोई और कागजात जमा करने की जरूरत हो, तो वे अंचल के सर्वे शिविर कार्यालय में जाकर आवेदन और मोबाइल नंबर के साथ जमा कर सकते हैं.

आपत्ति होने पर सर्वे शिविर में बात रखें
जब नया खतियान बनेगा, तो अगर किसी को इसमें कोई आपत्ति हो, तो वे सर्वे शिविर कार्यालय में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. राजस्व विभाग के अजय कुमार ने सभी जमीन मालिकों से अपील की है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार न करें और अपने जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज और घोषणा पत्र जल्द से जल्द जमा करवा दें. खासकर जिनके कागजात तैयार हैं, उन्हें फॉर्म जल्द से जल्द जमा करने की सलाह दी गई है. साथ ही सरकार चाहती है कि इस काम में लोगों की सक्रिय भागीदारी हो, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके और भूमि सर्वे का काम सही तरीके से पूरा हो.

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