आरटीओ के मानदंडो में काफी बदलाव किया गया है. लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट शुरू कर दी गई है.
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पटनाः Driving Licence: देश भर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है.लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर कई दिनों तक RTO कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते है, तब जाकर लाइसेंस बन पाता है. बता दें कि लोगों की परेशानी को देखते हुए लोक प्राधिकरण ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नए नियम बनाए हैं. इन नए नियमों के तहत लोगों को परिवाहन कार्यालय(आरटीओ) के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और अब आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा.
बिना टेस्ट के लोग बनवा सकेंगे लाइसेंस
बता दें कि आरटीओ के मानदंडो में काफी बदलाव किया गया है. लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट शुरू कर दी गई है. अब कोई भी सरकारी दस्तावेज आप घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं. डीएल बनाने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यक्ता नहीं.लोग अब घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं.साथ ही बता दें कि विभाग द्वारा तैयार किए गए नए नियमों आपको ड्राइविंग परमिट लेने के लिए फिलहाल आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है.इन मानकों को अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है.यहां लोगों को हर प्रकार की सुविधा मिलेगा
जानें लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया
बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवेदन करने वाले लोगों को उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले इनमें से किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों में खुद को नामांकित करना होगा.साथ ही टेस्ट क्लियर होने के बाद केंद्र सरकार सर्टिफिकेट जारी करेगी.प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद,उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, बता दें कि जो आरटीआर के बिना किसी से भी परीक्षण के प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाएगा.
इन दस्तावेज से बनेगा लाइसेंस
बता दें कि ऑनलाइन दस्तावेज बनाने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड,निवास प्रमाण पत्र,घर के पते का सबूत ( राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल ), जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, लर्निंग लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर आदि की मुख्य रूप से जरूरत पड़ेगी. साथ ही बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए निर्धारित पात्रता आवेदनकर्ता भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए.इसमें आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए. साथ ही बिना गियर वाले वाहन चालक के लिए 16 वर्ष के अभ्यार्थी आवेदन करने के पात्र होगा.
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