Tejashwi Yadav IRCTC Case: डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को IRCTC मामले में बड़ी राहत, CBI कोर्ट ने नहीं रद्द की जमानत
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar1400362

Tejashwi Yadav IRCTC Case: डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को IRCTC मामले में बड़ी राहत, CBI कोर्ट ने नहीं रद्द की जमानत

Tejashwi Yadav IRCTC Case: डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. सीबीआई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द नही की है. असल में सीबीआई ने TRCTC घोटाला मामले में उनकी जमानत रद्द किए जाने को लेकर याचिका डाली 

Tejashwi Yadav IRCTC Case: डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को IRCTC मामले में बड़ी राहत, CBI कोर्ट ने नहीं रद्द की जमानत

पटनाः डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. सीबीआई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द नही की है. असल में सीबीआई ने TRCTC घोटाला मामले में उनकी जमानत रद्द किए जाने को लेकर याचिका डाली थी, जिसे आज मंगलवार को सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मौजूद होने के लिए नोटिस भेजा गया था. इसके लिए तेजस्वी सोमवार को ही दिल्ली आए थे.

कोर्ट ने तेजस्वी को चेताया
असल में सीबीआई ने IRCTC घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने का अनुरोध अदालत से किया था. मंगलवार को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई की गई. इस दौरान सीबीआई ने तेजस्वी द्वारा प्रेस कांफ्रेंस में दिए बयान को पढ़ा और कहा कि सीबीआई को धमकी दी गई, ताकि जांच को प्रभावित किया जा सके. इसके बाद दोनों पक्ष की पूरी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव को चेताया भी है. तेजस्वी यादव से जज ने पूछा कि क्या डिप्टी सीएम रहते हुए ऐसे बयान देने चाहिए? कोर्ट ने कहा कि हम बेल कैंसिल नहीं कर रहे हैं,  इसका कोई आधार नहीं है. हालांकि इसी के साथ जज ने आगाह किया कि आप आगे से ऐसे कोई बयान नहीं देंगे. साथ ही कोर्ट ने सही शब्दों के चयन की नसीहत भी दी.

सीबीआई ने ये लगाए आरोप
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा, तेजस्वी द्वारा यह कहने की कोशिश की गई कि सीबीआई किसी के निर्देश पर काम कर रही है. तेजस्वी ने एजेंसी की छवि खराब करने की कोशिश की. इस केस से जुड़े जांच अधिकारी पर दो बार हमला हुआ. हालांकि सीबीआई ने अपनी बात में यह भी जोड़ा कि इसके हमारे पास कोई सबूत नहीं है. न ही हम इस केस में इसको शामिल कर रहे है. तेजस्वी के वकील ने कोर्ट से सीबीआई के अर्जी को जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि ये धमकी नहीं थी. सीबीआई का आरोप गलत है.

यह भी पढ़िएः PFI केस में फुलवारीशरीफ में NIA की रेड, गजवा ए हिन्द से जुड़े मरगुब अहमद उर्फ़ दानिश के घर छापा

Trending news