एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला हर दिन नया मोड़ ले रहा है. इंजीनियर की मां अंजू देवी मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अतुल की मां ने अपने 4 साल के पोते को खुद को सौंपने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.वी नागरत्ना और जस्टिस एन.
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पटना: एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला हर दिन नया मोड़ ले रहा है. इंजीनियर की मां अंजू देवी मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अतुल की मां ने अपने 4 साल के पोते को खुद को सौंपने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.वी नागरत्ना और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की याचिका पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 जनवरी को होगी.
अंजू देवी ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कार्पस अर्जी दाखिल कर कहा है कि अतुल की पत्नी निकिता और उनका परिवार जेल में है. ऐसे में उनका 4 साल का बेटा कहां है, इसकी कोई जानकारी भी उन्हें नहीं है. इसलिए उनके पौते को उन्हें सौंपा जाए. बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली अंजू देवी ने अपनी याचिका में कहा है कि बच्चा शायद निकिता के किसी रिश्तेदार के यहां हो, लेकिन बच्चे की देखभाल का ज़िम्मेदारी उसकी दादी को मिलना चाहिए. याचिका में अंजू देवी ने अपनी बहू निकिता के अलावा यूपी, कर्नाटक और हरियाणा सरकार को भी पक्ष बनाया गया है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर बच्चे के बारे में जानकारी देने को कहा है.
अतुल सुभाष की मां अंजू देवी ने अपनी याचिका में कहा कि उनके पोते व्योम को उसके दादा-दादी के साथ रहने की अनुमति दी जाए. याचिका में कहा गया कि , "निकिता सिंघानिया का परिवार उनके पोते को खोजने में बाधा डाल रहा है. अतुल का बेटा उनके साथ सुरक्षित नहीं है." सुभाष के पिता पवन कुमार ने बच्चे की कस्टडी की मांग करते हुए कहा कि जब तक अतुल को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वे उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं करेंगे.
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