KK Pathak के खिलाफ मुजफ्फरपुर परिवाद दर्ज, CJM कोर्ट में दर्ज कराया गया मामला
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KK Pathak के खिलाफ मुजफ्फरपुर परिवाद दर्ज, CJM कोर्ट में दर्ज कराया गया मामला

KK Pathak: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) केके पाठक के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम (CJM) कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया.

केके पाठक(फाइल फोटो)

मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा में इन दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) केके पाठक को लेकर खूब हल्ला हो रही है. इस बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल केके पाठक के खिलाफ मुजफ्फरपुर में परिवाद दर्ज किया गया. मिली जानकारी के अनुसार केके पाठक के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम (CJM) कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है. बताया जा रहा है कि केके पाठक द्वारा शिक्षकों को लेकर दिये गए बयान के खिलाफ ये परिवाद दर्ज कराया गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार केके पाठक के खिलाफ अधिवक्ता विनोद कुमार ने उनके द्वारा दिए गए बयान 9:15 में स्कूल खोलकर साफ सफाई करने को लेकर IPC की धारा 504, 506 के तहत परिवाद दर्ज कराया है. बता दें, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक राज्य के स्कूलों की टाइमिंग को लेकर पूर्व में दिए अपने आदेश पर अड़े हुए हैं. गुरुवार को उन्होंने सभी डीईओ और डीपीओ के साथ की वीडियो कॉल में कहा कि हर हाल में स्कूल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक चलना ही चाहिए.

केके पाठक ने आदेश दिया कि सुबह साढ़े 8 बजे तक सभी निरीक्षी पदाधिकारी स्कूल में पहुंच जाएं. शिक्षकों के 9 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचने पर तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लें. केके पाठक ने कहा कि 9 बजे तक स्कूल नहीं आने वाले शिक्षकों को अनुपस्थित मानते हुए उनकी वेतन में कटौती की कार्रवाई करें. बता दें, सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद भी केके पाठक का पुराना आदेश वापस नहीं हुआ है. दरअसल सीएम नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री ने राज्य के सभी स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 से शाम 4 बजे तक करने आदेश दिया था. लेकिन, केके पाठक ने सभी डीईओ को अपने वीसी में टाइमिंग को लेकर सख्ती बरतने का आदेश दिया है.

इनपुट- मणितोष कुमार

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