मुजफ्फरपुर कोर्ट में सांसद मेनका गांधी के खिलाफ परिवाद दायर, जानें क्या है पूरा मामला
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मुजफ्फरपुर कोर्ट में सांसद मेनका गांधी के खिलाफ परिवाद दायर, जानें क्या है पूरा मामला

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) शशिभूषण कुमार के कोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री व यूपी के सुल्तानपुर के वर्तमान सांसद मेनका गांधी के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया गया है.

 (फाइल फोटो)

मुजफ्फरपुर: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) शशिभूषण कुमार के कोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री व यूपी के सुल्तानपुर के वर्तमान सांसद मेनका गांधी के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया गया है. ये परिवाद अघोरिया बाजार चौक निवासी अधिवता सुशील कुमार सिंह ने दाखिल किया है. 

उन्होंने नगर निगम के चुनावी घोषणा पत्र में आवारा कुत्ता व पशुओं से मुक्त कराने के वादा को लेकर उनके साथ अपमानजनक शब्दों को प्रयोग करने व प्रताडि़त करने का आरोप भी लगाया है. 2 नवंबर को इसको लेकर सुनवाई की जाएगी.  इस मामले में परिवादी ने आईपीसी की धारा 500,504 और 506 की धारा के तहत मामला को दर्ज कराया गया है.

अपमानजनक शब्दों का किया था प्रयोग

परिवादी सुशील कुमार सिंह का आरोप है कि मेनका गांधी ने उन्हें फोन कर अपमानजनक  शब्दों का प्रयोग किया और नेतागिरी छोड़ने की सलाह दी थी. 

क्या है यह पूरा मामला

बता दें कि दरअसल अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह की अपनी पत्नी नीलम देवी नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी थीं और अभी उन्होंने अपने घोषणा पत्र में मुजफ्फरपुर शहर को आवारा पशुओं से मुक्त कराने की घोषणा की थी.  वहीं, कुछ आवारा कुत्तों को पकड़कर उसे शहर से बाहर भी छोड़ा गया था. उनके प्रतिद्वंदी ने इनका घोषणा पत्र और कुछ पशुओं को पकड़ने की भी तस्वीरें मेनका गांधी को भेज दी थी. मेनका गांधी आवारा पशुओं के हित में एक संस्था चलाती हैं. इसी क्रम में पूरा वाकया हुआ था . फिलहाल कोर्ट ने 11 नवंबर को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है. 

(इनपुट: मणितोष कुमार)

 

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