Madhepura News: बिहार के मधेपुरा में हवस के दरिंदों को उम्रकैद की सजा मिली है और 5 लाख अर्थदंड लगाया गया है. व्यवहार न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट के एडीजे 6 ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई है.
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मधेपुराः बिहार के मधेपुरा में 5 साल पूर्व एक मासूम के साथ हुई दरिंदगी मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय मिला और हवस के दरिंदो को उम्रकैद की सजा और 5 लाख का अर्थदंड मिला. दरअसल उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के रहटा गांव का मामला है. जहां 5 वर्ष पूर्व एक नाबालिग मासूम के साथ हवस के दरिंदो ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद और 5 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.
बता दें कि एडीजे 6 सह पॉस्को के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक कुणाल ने आज सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है. वहीं इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता को 6 लाख मुआवजा भी डालसा की ओर से देने की घोषणा की है. वहीं इस मामले को लेकर पॉस्को कोर्ट के स्पेशल पीपी विजय कुमार मेहता ने बताया कि उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले मासूम पीड़िता के पिता ने आरोपी एमडी फरीद के खिलाफ उदाकिशुनगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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आवेदन के आलोक में पीड़िता के पिता ने बताया कि 19 फरवरी 2019 को 12 बजे दिन में वह बाजार गए हुए थे और उनकी पत्नी बकरी चराने घर से बाहर बहियार गई हुई थी. लेकिन उनकी बेटी घर में अकेली थी. इस बीच गांव के हीं एमडी रियासत के पुत्र एमडी फरीद उनकी बेटी को घर में अकेले पाकर घर घुसकर मासूम पीड़िता की मुंह बंद कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
पीड़िता के पिता ने बताया कि इस दौरान आरोपी ने मेरी बेटी के शरीर पर कई जगह दांत काट कर जख्मी भी कर दिया था. जिससे पीड़िता घर में बेहोश पड़ी हुई थी और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे. उन्होंने बताया कि जब मैं और मेरी पत्नी घर आए तो मासूम पीड़िता ने हमे सारी बातों की जानकारी दी. वहीं कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के द्वारा इस मामले में 5 गवाहों का परीक्षण करवाया जिसके बाद अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और अंतिम सुनवाई के बाद आरोपी एमडी फरीद को इस मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद और 5 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है.
इनपुट- शंकर कुमार
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