Kaimur Crime: बिहार के कैमूर से बड़ी खबर है कि दो नाबालिग बच्चों के साथ अप्रकृतिक यौनाचार करने के आरोप में मंटू यादव को भभुआ पास्को कोर्ट ने सुनाई दस वर्ष की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
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कैमूर: Kaimur Crime: बिहार के कैमूर से बड़ी खबर है कि दो नाबालिग बच्चों के साथ अप्रकृतिक यौनाचार करने के आरोप में मंटू यादव को भभुआ पास्को कोर्ट ने सुनाई दस वर्ष की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. भभुआ पास्को कोर्ट के ADJ-6 आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने सुनाई सजा मामला मोहनिया थाना क्षेत्र में 2017 में हुई थी.
बता दें कि दो नाबालिग बच्चे गाँव के बधार में खेल रहे थे, तभी उसी गांव के मंटू यादव ने दोनों बच्चों को बुलाया जब बच्चे उसके पास पहुंचे तो दोनों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया. दोनों बच्चें चीखते चिलाते रहे पर उसे रहम नहीं आई, जब दोनों रोते हुए अपने घर गए तो अपनी माँ से सारी बात बताई. जब परिजन मंटू यादव के पास पहुंचे पूछने तो उल्टा मारपीट कर भगा दिया.
जिसके बाद पीड़ित बच्चों को लेकर परिजन मोहनिया थाना पहुँच कर प्राथमिकी दर्ज कराई तो तत्काल मोहनिया पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा पर एक सप्ताह में बेल मिल गई और बाहर निकल गया. बीते दिन घटना के छह साल बाद आरोपी को भभुआ पास्को कोर्ट के ADJ-6 आशुतोष कुमार उपाध्याय कि अदालत ने सजा सुनाई. दस साल का कारावास और 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया.
जिस पर जानकारी देते हुए भभुआ पास्को कोर्ट के सरकारी वकील शशि भूषण पांडेय ने बताया कि 2017 में मोहनिया थाने में नाबालिग दो बच्चों से अप्रकृतिक यौनाचार का मामला दर्ज हुआ था. जिसमें आरोपी मंटू यादव मोहनिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था, जब दोनों बच्चे खेलने के लिए बधार में गए थे. उसी समय दोनों को बुलाकर उनके साथ, आज भभुआ पास्को कोर्ट के ADJ-6 आशुतोष कुमार उपाध्याय कि अदालत ने आरोपी को दस साल की कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है. अर्थदण्ड नहीं देने पर सजा और बढ़ा दी जाएगी.
इनपुट- मुकुल जायसवाल
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