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Children got the right to guarantee free education

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देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्‍ट 2009 लाया गया था। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है, भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्‍ट को अधिनियमित किया और यह 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ।