HC का आदेशः केंद्र सरकार, गूगल और यूट्यूब, महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो हाटाए
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HC का आदेशः केंद्र सरकार, गूगल और यूट्यूब, महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो हाटाए

उच्च न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश एक औरत की याचिका पर दिया है जिसमें उसने छद्म नामों से चल रही अश्लील वेबसाइट पर रोक लगाने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की है.

अलामती तस्वीर

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गूगल, यूट्यूब और दिल्ली पुलिस को एक विवाहित महिला की आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो वाले लिंक और साइट को इंटरनेट से हटाने के कदम उठाने की हिदायत दी है. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर तय करते हुए गूगल, यूट्यूब, केंद्र और दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ से तस्वीरें और वीडियो हटाने की मांग करने वाली महिला की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है.

अश्लील वेबसाइट पर है महिला की तस्वीर और वीडियो 
उच्च न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश एक औरत की याचिका पर दिया है जिसमें उसने छद्म नामों से चल रही अश्लील वेबसाइट पर रोक लगाने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की है. याचिका में कहा गया कि गूगल को यह निर्देश दिया जाए कि वह उसकी वेबसाइट पर महिला से जुड़ी किसी भी तरह की नग्नता वाली, यौन सामग्री वाली और छेड़छाड़ की गई तस्वीरों पर रोक लगाए. अदालत ने दिल्ली पुलिस को उसके साइबर प्रकोष्ठ के माध्यम से इस मामले में एक पक्षकार बना दिया है. 

सरकार ने मांग वक्त, गूगल ने दिया यह जवाब 
अदालत ने कहा कि गूगल एलएलसी, यू ट्यूब, केंद्र और दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ से यह उम्मीद की जाती है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले, याचिकाकर्ता की आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो वाली साइट और लिंक को इंटरनेट से हटाने के लिए वे जरूरी कदम उठाएंगे.’’ केंद्र सरकार के स्थाई अधिवक्ता अनुराग अहलुवालिया ने हलफनामा दायर करने के लिए कुछ वक्त की मांग करते हुए अदालत को भरोसा दिलाया कि आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए कदम उठाए जाएंगे. गूगल एलएलसी और यूट्यूब की ओर से पेश अधिवक्ता ममता झा ने कहा कि यूट्यूब से संबंधित सभी यूआरएल हटा दिए गए हैं और दस चैनल पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है. 

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