Mukhtar Ansari: बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को अदालत ने 10 साल की सज़ा के साथ-साथ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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Mukhtar Ansari: बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को MP-MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. 1996 में दर्ज गैंगेस्टर मामले में आज 26 साल बाद अदालत ने अंसारी को मुजरिम करार देने के बाद 10 साल की सज़ा सुनाई है. मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल 5 गैंग चार्ज में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी. इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय की गई थी.
मुख्तार अंसारी अभी बांदा की जेल में बंद हैं. गैंगेस्टर मामले में पिछले दिनों बहस पूरी हुई थी और आज अदालत ने उनको मुजरिम करार दिया है. साथ ही उनके सहयोगी भीम सिंह को भी मुजरिम ठहराया. इस मामले में ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा का ही प्रावधान है.
अंसारी और उसके साथी भीम सिंह पर सदर कोतवाली में 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. 26 साल पुराने मामले में 25 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख कोर्ट ने तय की गई थी. हालांकि जज का ट्रांसफर होने की वजह से फैसला आने में थोड़ी देरी हो हुई. नए जज दुर्गेश पांडेय के आने के बाद 5 दिसंबर से हर रोज लगातार सुनवाई हुई. अदालत की जरूरी औपचारिकताएं मुकम्मल होने के बाद 15 दिसंबर को फैसले की तारीफ तय की गई थी.
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