30 सितंबर को आएगा बाबरी मस्जिद केस का फैसला, अडवाणी जोशी समेत ये लोग हैं मुल्ज़िम
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30 सितंबर को आएगा बाबरी मस्जिद केस का फैसला, अडवाणी जोशी समेत ये लोग हैं मुल्ज़िम

इस मामले में सीनियर भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कुल 49 लोगों को मुल्ज़िम बनाया गया था, जिनमें 17 की मौत हो चुकी है.

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: अयोध्या के बाबरी मस्जिद इन्हेदाम (विध्वंस) के मुजरिमाना मामले में लखनऊ की खास अदालत 30 सितंब तक फैसला सुनाएगी.  सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समाअत कर रहे स्पेशल जज एस. के. यादव की रिपोर्ट देखने के बाद ट्रायल को पूरा करने की मुद्दत को और एक महीना बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है. इससे पहले 31 अगस्त तक ट्रायल पूरी करने को कहा गया था. 

इस मामले में सीनियर भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कुल 49 लोगों को मुल्ज़िम बनाया गया था, जिनमें 17 की मौत हो चुकी है. जबकि 32 मुल्ज़िमीन के बयान स्पेशल सीबीआई कोर्ट में दर्ज हो गए हैं. बाला साहेब ठाकरे और अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णुहरी डालमिया भी इस केस में मुल्ज़िम थे. दूसरे मुल्ज़िमीन में साध्वी ऋतंभरा, राम विलास वेदांती, साक्षी महाराज, चंपत राय, महंत नृत्य गोपाल दास शामिल हैं.

भाजपा लीडर लालकृष्ण आडवाणी ने 24 जुलाई को बाबरी मस्जिद इन्हेदाम मामले में स्पेशल सीबीआई अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपना बयान दर्ज कराया था। खुद को बेकुसूर बताते हुए आडवाणी ने कहा था कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात सियासत से मुतास्सिर हैं.

क्या है पूरा मामला
हिंदू फरीक का दावा था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर मुगल शासक बाबर ने 1528 में श्रीराम जन्मभूमि पर बने रामलला के मंदिर को तोड़कर करवाई थी. जबकि मुस्लिम फरीक का दावा था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी. साल 1885 में पहली बार यह मामला अदालत में पहुंचा था. भाजपा लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने 90 की दहाई में राम रथ यात्रा निकाली और राम मंदिर तहरीक ने जोर पकड़ा. 

6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया. तबसे ही यह मामला अदालत में चल रहा था. 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाते हुए मुतनाज़ा ज़मीन पर राम मंदिर तामीर का हुक्म दिया. जबकि मुस्लिम फरीक को अयोध्या में ही किसी अहम जगह पर 5 एकड़ जमीन मस्जिद की तामीर के लिए दी.

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