1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम! कहीं आपकी जेब पर न पड़ जाए भारी ?
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1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम! कहीं आपकी जेब पर न पड़ जाए भारी ?

नए वित्तीय जल्द ही शुरू होने वाला है और 1 अप्रैल यानी आज से कई नए नियम लागू हो जाएंगे. एक तरफ जहां लोगों के लिए कई नई व्यवस्थाएं शुरू की जाएंगी. वहीं, बैंकिंग, पीएफ, जीएसटी जैसी कई सुविधाओं के नियमों में बदलाव होगा.

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चंडीगढ़- 1 अप्रैल यानी शुक्रवार से कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा. नए वित्तीय जल्द ही शुरू होने वाला है और 1 अप्रैल यानी आज से कई नए नियम लागू हो जाएंगे. 

एक तरफ जहां लोगों के लिए कई नई व्यवस्थाएं शुरू की जाएंगी. वहीं, बैंकिंग, पीएफ, जीएसटी जैसी कई सुविधाओं के नियमों में बदलाव होगा. इनका असर हमारी कमाई, खर्च और निवेश पर पड़ेगा. चलिए जानते हैं आपकी जेब पर पड़ने वाले इन 10 बड़े बदलावों के बारे में-

1. पीएफ खाते पर टैक्स: 
आयकर नियमों में आज से एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है. ये नियम आपके पीएफ खाते (EPF Account) में होने वाली बचत से जुड़ा है. केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानून लागू करने जा रही है. मौजूदा पीएफ खाते को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिस पर भी टैक्स लगेगा. 
नए नियम के मुताबिक अगर आपके पीएफ खाते में सालाना योगदान 2.5 लाख रुपये तक है, तो आपको कोई कर नहीं देना होगा. जबकि इससे अधिक का योगदान करने वालों को बाकी राशि पर टैक्स देना होगा. इससे सबसे ज्यादा प्राइवेट नौकरी वाले वो लोग प्रभावित होंगे, जिनकी सैलरी ज्यादा है.

2. डाकघर नियम: 
डाकघरों की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं. 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और टर्म डिपॉजिट काउंट पर ब्याज की रकम सेविंग अकाउंट में ही मिलेगी. पोस्ट आफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकते. सेविंग खाते से लिंक कराने पर ब्याज ट्रांसफर हो जाएगा.

3. म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम: 
म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल एमएफ यूटिलिटीज (एमएफयू) 31 मार्च 2022 से चेक-डीडी आदि के जरिए भुगतान की सुविधा बंद करने जा रहा है.अब 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए यूपीआई के जरिए ही भुगतान करना होगा. यानी अब म्यूचुअल फंड में निवेश का भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या किसी अन्य भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे. 

4. इन बैंकों के नियमों में बदलाव: 
1 अप्रैल से एक्सिस बैंक के वेतन या बचत खाते पर नियम बदल जाएंगे.बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दी है. 
एक्सिक बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की निर्धारित लिमिट को भी चार फ्री ट्रांजैक्शन यानी 1.5 लाख रुपये में बदल दिया है. 
वहीं, पंजाब नेशनल बैंक अप्रैल में पीपीएस लागू कर रहा है. 4 अप्रैल से 10 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।

5. जीएसटी नियमों का सरलीकरण: 
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत ई-चालान जारी करने के लिए टर्नओवर की सीमा को पहले की 50 करोड़ रुपये की सीमा से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है. यह नियम भी 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जा रहा है.

6. बढ़ सकती हैं रसोई गैस के दाम: 
इन दिनों पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है.ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में एक बार फिर गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो सकता है.

7. दवाओं पर होगा ज्यादा खर्च 
सिरदर्द से लेकर बुखार तक में काम आने वाली पैरासिटामोल दवा आज से महंगी होने जा रही है. दर्द निवारक, एंटीबायोटिक, एंटी-वायरस समेत जरूरी दवाओं के दाम 1 अप्रैल से बढ़ने जा रहे हैं.
सरकार ने अनुसूचित दवाओं के लिए 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी की अनुमति दी है.भारत के ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने अनुसूचित दवाओं की कीमतों में 10.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की अनुमति दी है, जिसके बाद अब 800 से अधिक दवाओं की कीमत बढ़ जाएगी।

8. अब घर खरीदने पर और टैक्स: 
आयकर कानून (Income Tax Law) की धारा 80EEA के तहत सरकार ने होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट देती है. इसके लिए आपके मकान की कीमत स्टांप ड्यूटी पर 45 लाख रुपये तक हो सकती है. लेकिन ये छूट 31 मार्च 2022 तक के लिए ही थी.  सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया है. ऐसे घर खरीदारों को अगले वित्त वर्ष 2022-23 से अधिक टैक्स देना पड़ सकता है।

9. क्रिप्टो पर लगेगा टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने फरवरी में जो आम बजट पेश किया था. उसके प्रावधान आज से ही देश में लागू हो जाएंगे. इसमें सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहा है क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स (Tax on Cryptocurrency) लगाना. आज से अगर आपको क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर कोई आय होती है, तो सरकार इस पर 30% तक कर की वसूली करेगी. इस तरह के ट्रांजैक्शन पर 1 जुलाई से सरकार 1% टीडीएस लेना भी शुरू करेगी.

10. वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष FD बंद: 
कोविड महामारी के दौरान विभिन्न बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष FD योजना शुरू की गई थी.इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को FD पर अधिक लाभ मिल रहा है. अब कुछ बैंक इस योजना को बंद कर सकते हैं.
एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दो साल से चल रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस विशेष योजना को समाप्त कर सकते हैं क्योंकि इन बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष एफडी योजना के विस्तार की घोषणा नहीं की है।

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