पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से रेप में युवक को सुनाई 20 साल की सजा
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पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से रेप में युवक को सुनाई 20 साल की सजा

हरियाणा में बच्चों के साथ हो रहे अपराध पर पानीपत जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट लगातार कड़े फैसले सुना रही है. कोर्ट ने एक बार फिर पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अहम फैसला सुनाया.

पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 8 साल की बच्ची से रेप में युवक को सुनाई 20 साल की सजा

राकेश भयाना/पानीपत: हरियाणा में बच्चों के साथ हो रहे अपराध पर पानीपत जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट लगातार कड़े फैसले सुना रही है. कोर्ट ने एक बार फिर पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अहम फैसला सुनाया. जज सुमित गर्ग की अदालत ने 8 साल की बच्ची से रेप के मामले में एक युवक को 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. 

पीड़ित लड़की को दिया जाएगा मुआवजा

पानीपत जिला अटॉर्नी राजेश ने बताया कि सुमित गर्ग की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर दोषी युवक की ओर से जुरमाना राशि नहीं भरी जाएगी तो उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

जुर्माने की राशि लड़की को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी. जिला अटॉर्नी राजेश ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला समाज को राह दिखाने और ऐसे अपराधियों को कड़ा संदेश देने के लिए है. 

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लालच देकर की थी वारदात 

सोनू  (27) नाम  का युवक  24 मई 2018 को नाबालिग छात्रा को स्कूल की छुट्टी के बाद खाने पीने की चीजों का लालच देकर गांव में बने जोहड़ के पास खाली कमरे में ले गया था, जहां उसने मासूम से रेप किया था. फास्ट ट्रैक कोर्ट पिछले कई दिनों से पोक्सो एक्ट के आरोपियों को कारावास की सजा सुना रही है, जिसमें पिछले दिनों फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी.

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