Death Penalty : मामला 14 जनवरी 2018 का थाना उरलाना क्षेत्र का है जहां पर 32 साल व 24 साल के व्यक्तियों ने 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. इतना ही नहीं हत्या के बाद शव के साथ भी रेप किया गया था.
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राकेश भयाना/ पानीपत : Death Penalty : 2018 को 12 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में पानीपत की अदालत ने आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा फैसला सुनाया. एडिशनल सेशन जज सुमित गर्ग की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनते हुए दो दोषियों-प्रदीप व सागर को फांसी की सजा सुनाई. फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय का आभार जताते हुए कहा कि कोर्ट के इस फैसले से उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी.
मामला 14 जनवरी 2018 का थाना उरलाना क्षेत्र का है जहां पर 32 साल व 24 साल के व्यक्तियों ने 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. इतना ही नहीं हत्या के बाद शव के साथ भी रेप किया गया.
सबूत मिटाने के लिए दोनों ने बच्ची के कपड़े जला दिए और चप्पलें फेंक दी. इसके बाद शव को साथ लगते जोहड़ में फेंक दिया. तत्कालीन एसपी राहुल शर्मा ने मामले की गहनता से जांच करते हुए दोनों आरोपियों को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था.
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पीड़िता के वकील अनुज चौधरी ने बताया कि जज ने अपना फैसला सुनाते हुए उन सभी 18 गवाहों की तारीफ भी की, जिससे ये संदेश जाता है कि समाज के ऐसे दरिंदों को सजा देंगे और साथ-साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के लिए भी ये सबक होगा.
पीड़ित परिवार ने कहा है कि अगर दोषी शख्स ऊपरी अदालत में न्याय के लिए जाएंगे तो वह भी दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे.