मनीष सिसोदिया को अदालत से लगा एक और तगड़ा झटका, शराब घोटाले में नहीं मिली जमानत

दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले की जांच में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया है. अदालत ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में जानिए..

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 30, 2023, 12:05 PM IST
  • दिल्ली हाईकोर्ट से लगा मनीष सिसोदिया को झटका
  • अदालत ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार
मनीष सिसोदिया को अदालत से लगा एक और तगड़ा झटका, शराब घोटाले में नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर अदालत ने झटका दिया है. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े उस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है.

अदालत ने क्यों जमानत देने से किया इनकार?
आबकारी नीति मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं और जमानत देने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता. हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया (आवेदक) एक शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते, उनके गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे.

'सिसोदिया ने 43 सिम कार्ड का किया इस्तेमाल'
इस बीच सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सूत्रों ने खुलासा किया कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी पुलिस घोटाले के सिलसिले में 14 मोबाइल फोन में 43 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था. यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जांच में बाधा डालने और सबूत मिटाने के लिए फोन नष्ट कर दिए.

सूत्रों ने दावा किया कि 43 सिम काडरें में से, ईडी की जांच से पता चला है कि केवल पांच आप नेता के नाम पर जारी किए गए थे या उनके स्वामित्व में थे. सिसोदिया ने ईडी को बताया, सीबीआई द्वारा जब्त किए गए फोन से पहले इस्तेमाल किया गया फोन टूट गया था और अब मेरे पास नहीं है. मुझे याद नहीं है कि क्षतिग्रस्त फोन अब कहां है. ईडी ने सिसोदिया द्वारा कथित रूप से नष्ट किए गए 14 मोबाइल फोन के असली मालिकों के बारे में जानकारी एकत्र की. पता चला कि ये फोन देवेंद्र शर्मा, सुधीर कुमार, जावेद खान और रोमाडो क्लॉथ्स नाम की एक कंपनी के नाम हैं.

दिलचस्प बात यह है कि रोमाडो क्लॉथ्स ने फोन खरीदा, लेकिन विक्रेता को धोखा दिया, क्योंकि उनका चेक बाउंस हो गया. फोन के मालिक ने अब फर्म के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया है. सिसोदिया का करीबी देवेंद्र उर्फ रिंकू आप नेता की तरफ से जावेद खान का फोन इस्तेमाल कर रहा था. ईडी ने दावा किया है कि फोन को नष्ट कर सिसोदिया ने एक कानूनी पहलू तैयार किया. ईडी का मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है. ईडी ने अब तक चार चार्जशीट दायर की हैं और मामले की आगे की जांच कर रही है.

'मनीष सिसोदिया ने 622.67 करोड़ रुपये किया अर्जित'
दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खुलासा किया है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर अलग-अलग तरीकों से 622.67 करोड़ रुपये अर्जित की थी. ईडी के सूत्रों ने कहा कि पीओसी क्रेडिट नोट, हवाला चैनल और डायरेक्ट किकबैक के जरिए जेनरेट किया गया था. चार्जशीट में इस आरोप का जिक्र किया गया है.

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