Pushpa 2 Star Allu Arjun Arrested: हैदराबाद पुलिस ने तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन को 'पुष्पा 2 द रूल' की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में गिरफ्तार किया है. यह घटना 4 दिसंबर को हुई जब हैदराबाद के एक थिएटर में उनकी नई फिल्म पुष्पा 2: द रूल के प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. इस घटना में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसके नौ वर्षीय बेटे को दम घुटने के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
पुलिस ने बताया कि मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर अभिनेता, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और 118 (1) के तहत चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. जहां अब पुलिस अभिनेता को हिरासत में लेकर चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंची है.
तो आइए ऐसे में जानते हैं कि अल्लू अर्जुन को कितनी सजा हो सकती है?
गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज
दरअसल, अल्लू अर्जुन पर BNS की जिस धारा 105 के तहत केस दर्ज किया गया है, वो गैर इरादतन हत्या से जुड़ी है, जबकि धारा 118 (1) खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने से जुड़ी है.
गैर इरादतन हत्या के मामले में अगर अल्लू अर्जुन दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है. बता दें कि जान-बूझकर किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है और सामने वाली की मौत हो जाती है, तो आजीवन कारावास या 5 से 10 साल की जेल और जुर्माना लग सकता है.
उधर दूसरी तरफ धारा 118 (1) किसी व्यक्ति को जान-बूझकर किसी खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने के लिए लगाई जाती है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 20,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.
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