पूर्व PM अब्बासी को लगा झटका, रावलपिंडी से आम चुनाव लड़ने पर लगी रोक
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पूर्व PM अब्बासी को लगा झटका, रावलपिंडी से आम चुनाव लड़ने पर लगी रोक

एक चुनाव न्यायाधिकरण ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के रावलपिंडी से 25 जुलाई का आम चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है.

अब्बासी ने एनए 53 इस्लामाबाद और एनए 57 रावलपिंडी सीटों से नामांकन भरे थे.(फाइल फोटो)

इस्लामाबाद: एक चुनाव न्यायाधिकरण ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के रावलपिंडी से 25 जुलाई का आम चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है. इससे पहले उन्हें राजधानी इस्लामाबाद की एक सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी. अब्बासी ने एनए 53 इस्लामाबाद और एनए 57 रावलपिंडी सीटों से नामांकन भरे थे. शुरूआत में चुनाव अधिकारियों ने इस्लामाबाद से उनका नामांकन रद्द कर दिया था लेकिन रावलपिंडी से उनका नामांकन स्वीकार किया था.

उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक विशेष चुनाव न्यायाधिकरण में राजधानी से उनका नामांकन खारिज किये जाने को चुनौती दी थी जहां उनके अनुरोध को न्यायाधीश मोहसिन अख्तर कयानी ने स्वीकार कर लिया था. एनए 57 (रावलपिंडी के मुरी) से उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार मसूद अब्बासी ने न्यायाधीश आई रहमान लोधी नीत एक अन्य न्यायाधिकरण में उनकी उम्मीदवारी को चुनौती दी थी.

मसूद ने पूर्व प्रधानमंत्री पर नामांकन पत्र में छेड़छाड़ करने और इस्लामाबाद के पास मुरी शहर में वन्य भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने सहित अन्य आरोप लगाये थे. पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराये जाने के बाद प्रधानमंत्री बने अब्बासी अब न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ के सामने अपील दायर कर सकते हैं. 

इनपुट भाषा से भी 

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