पाकिस्तान के पूर्व PM अब्बासी को मिली राहत, HC ने दी चुनाव लड़ने की इजाजत
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पाकिस्तान के पूर्व PM अब्बासी को मिली राहत, HC ने दी चुनाव लड़ने की इजाजत

खबर में बताया गया है कि लाहौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनका पर्चा खारिज करने के एक ट्रिब्यूनल के फैसले को निलंबित कर दिया है.

पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी को नामांकन दाखिल करने की अनुमति मिल गई है (फाइल फोटो)

लाहौर: पाकिस्तान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार 'डॉन' के शनिवार के अंक में पहले पन्ने पर प्रकाशित खबर में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में अगले माह होने वाले आम चुनाव से पहले एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी को नामांकन दाखिल करने की अनुमति मिल गई है. खबर में बताया गया है कि लाहौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनका पर्चा खारिज करने के एक ट्रिब्यूनल के फैसले को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी गई है. इससे पहले बुधवार को ट्रिब्यूनल ने अब्बासी का नामांकन खारिज कर दिया था.

  1. पाकिस्तान के पूर्व पीएम अब्बासी को लाहौर हाईकोर्ट से मिली राहत
  2. लाहौर हाईकोर्ट से अब्बासी को मिली चुनाव लड़ने की इजाजत
  3. बुधवार को ट्रिब्यूनल ने अब्बासी का नामांकन खारिज कर दिया था

मुरी से चुनाव लड़ेंगे अब्बासी

खबर में बताया गया है कि ट्रिब्यूनल का कहना था कि अब्बासी ने अपने नामांकन पत्र में अपनी संपत्तियों की सही जानकारी नहीं दी थी. अब वह इस्लामाबाद से सटे मुरी हिल निर्वाचन क्षेत्र (एनए-57) से उम्मीदवार होंगे. जानकारी के मुताबिक वहां से उनके खिलाफ क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान मैदान में हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्बासी के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि हाईकोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री अब्बासी पर प्रतिबंध के आदेश को निलंबित कर दिया है.

दानियाल अजीज भी अयोग्य घोषित
पूर्व सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) को कई उम्मीदवारों के अयोग्य घोषित किए जाने से इस चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री दानियाल अजीज को भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने पांच साल तक उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. आपको बता दें कि अजीज को नवाज शरीफ के वफादार लोगों में गिना जाता है.

31 मई को ही खत्म हो गया था सरकार का कार्यकाल
आपको बता दें कि पाकिस्तान में मौजूदा सरकार का कार्यकाल 31 मई को खत्म हो चुका है. जिसके बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश नसीरुल मुल्क को वहां का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है. गौरतलब है कि पाकिस्तान के संविधान में सरकार का कार्यकाल खत्म होने के 60 दिन के भीतर चुनाव कराने होते हैं.

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