इन 5 लोगों को नहीं मिलता वोट डालने का अधिकार, जानें- इसके पीछे का कारण

दूसरे चरण की वोटिंग आज

भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है. 7 चरणों में चुनाव होने हैं. 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है. 4 जून को नतीजे आएंगे.

क्यों डालना चाहिए वोट

वोट देने की शक्ति भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. ये चुनाव बहुत महत्व रखते हैं और इनके नतीजे हर भारतीय पर असर डालेंगे.

इसलिए वोट करना जरूरी

आपके वोट में एक बेहतर सरकार के लिए वोट करके महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता है. अगर लोग वोट नहीं देंगे तो वही पार्टी अगले पांच साल तक सत्ता में रहेगी.

सभी के पास अधिकार, लेकिन इन लोगों को छोड़कर

वोट सभी को देना चाहिए और अगर कोई वोट दे रहा है तो इसका मतलब वो अधिकार रखता है, लेकिन 5 तरह के लोग ऐसे हैं, जो वोट नहीं दे सकते.

मानसिक रूप से बीमार

अगर किसी मामले में कोर्ट ने किसी को मानसिक रूप से बीमार बताया है तो वह वोट देने का अधिकारी नहीं है.

विदेश में रहने वाला

विदेश में रहने वाले अगर किसी भायतीय ने वहां की नागरिकता ले ली है तो उसे भारत में वोट देने की अनुमति नहीं है.

कैदी

जेल में बंद कैदियों को भी वोट देने का अधिकार नहीं होता. वहीं, जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा, वो भी वोट नहीं डाल सकता.

ये लोग भी नहीं दे सकते वोट

दरअसल, भ्रष्ट आचरण वाले लोगों को भी संविधान में वोट देना का अधिकार नहीं है.

(Disclaimer: यहां दी गई सभी जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. Zee Bharat इसकी पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.)