पाकिस्तान पुलिस ने कहा है कि अदालत उसे यह पता करने के लिए एचआईवी और एड्स पीड़ित एक डॉक्टर को और दो दिन हिरासत में रखने की अनुमति दे सकती है कि कहीं उसने जानबूझकर दूषित सुईयां लगाकर 150 से अधिक लोगों में एचआईवी तो नहीं फैलाया.
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कराची: पाकिस्तान पुलिस ने कहा है कि अदालत उसे यह पता करने के लिए एचआईवी और एड्स पीड़ित एक डॉक्टर को और दो दिन हिरासत में रखने की अनुमति दे सकती है कि कहीं उसने जानबूझकर दूषित सुईयां लगाकर 150 से अधिक लोगों में एचआईवी तो नहीं फैलाया.
स्थानीय पुलिस प्रमुख वसीम राजा सुमरू ने सोमवार को बताया कि डॉक्टर मुजफ्फर घंघरू को पिछले सप्ताह हिरासत में लिया गया था, जिसने इन आरोपों को खारिज किया है. सुमरू ने बताया कि शुरुआती जांच से संकेत मिला है कि इस डॉक्टर ने अप्रैल से सर्दी जुकाम, दस्त और अन्य बीमारियों के इलाज के दौरान जानबूझकर एचआईवी फैलाया.
उन्होंने बताया कि दक्षिणी शहर लरकाना के एक सरकारी अस्पताल में मरीजों में एचआईवी के लक्षण दिखने पर यह पूरा मामला सामने आया. पाकिस्तान स्वास्थ्य मंत्रालय ने एचआईवी के 23,000 से अधिक मामले दर्ज किए हैं.