Income Tax में जा रहा है मोटा पैसा तो तुरंत कर लें उपाय, ये 9 स्कीम बचा लेंगी आपका रुपया
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Income Tax में जा रहा है मोटा पैसा तो तुरंत कर लें उपाय, ये 9 स्कीम बचा लेंगी आपका रुपया

Investment Plan: आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट हासिल की जा सकती है. बाजार में कई टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट प्लान उपलब्ध हैं. लोग अपनी जोखिम क्षमता और प्राथमिकताओं के हिसाब से अपने लिए बेस्ट प्लान का चुनाव कर सकते हैं.

टैक्स

Tax Saving Scheme: इनकम जब टैक्सेबल हो जाती है तो लोगों का टैक्स कटना शुरू हो जाता है. हालांकि कुछ उपाय करके टैक्स को बचाया भी जा सकता है. देश में टैक्स के अलग-अलग स्लैब निर्धारित हैं. इन निर्धारित स्लैब में सैलरी रेंज के बारे में बताया गया है, जिसके हिसाब से लोगों से टैक्स वसूल किया जाता है. हालांकि अगर आप इंवेस्टमेंट (Investment) भी करना चाहते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं तो कुछ स्कीम में पैसा लगाकर दोनों काम किए जा सकते हैं. आइए जानते हैं 9 स्कीम के बारे में, जहां पैसा लगाकर टैक्स बचाया जा सकता है.

टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट प्लान

आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट हासिल की जा सकती है. बाजार में कई टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट प्लान उपलब्ध हैं. लोग अपनी जोखिम क्षमता और प्राथमिकताओं के हिसाब से अपने लिए बेस्ट प्लान का चुनाव कर सकते हैं. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत कुछ बेहतरीन टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट प्लान मौजूद हैं.

ये है Tax-Saving Investments Plan Under Section 80C

1- ELSS Fund
2- National Pension Scheme (NPS)
3- Unit Linked Insurance Plan (ULIP)
4- Public Provident Fund (PPF)
5- Sukanya Samriddhi Yojana
6- National Savings Certificate
7- Senior Citizen Saving Scheme
8- Bank FDs
9- Insurance

जोखिम

बता दें कि ऊपर बताए गए 9 प्लान में अलग-अलग जोखिम मौजूद है या फिर जोखिम न के बराबर है. इनमें से आप अपने लिए कौनसा प्लान बेहतर रहेगा, वो चुन सकते हैं. साथ ही इनमें पैसा लगाकर बचत के साथ ही टैक्स की छूट भी हासिल की जा सकती है. हालांकि टैक्स छूट पाने की भी अधिकतम सीमा है.

80C

टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट प्लान अधिकांश रूप से आयकर अधिनियम की धारा 80C के मापदंडों के तहत काम करते हैं. 80C के तहत टैक्स छूट हासिल की जा सकती है. इसके अनुसार, निवेशक के जरिए किए गए निवेश 1.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक टैक्स छूट के पात्र हैं.

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