Gurugram Dog Feeding Case: कुत्तों को खाना खिलाने वालों से बदसलूकी पहुंचा सकती है जेल, जानिए कोर्ट के दिशा-निर्देश
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Gurugram Dog Feeding Case: कुत्तों को खाना खिलाने वालों से बदसलूकी पहुंचा सकती है जेल, जानिए कोर्ट के दिशा-निर्देश

Gurugram News: पिछले शनिवार की देर रात आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर मारुति विहार में एक महिला के साथ उसके एक पड़ोसी ने कथित तौर पर मारपीट की थी. इस मामले में 72 घंटे बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है. बेजुबान जानवरों की मदद करने वालों को भी कानून का संरक्षण प्राप्त है.

सांकेतिक तस्वीर

Woman ‘attacked for feeding stray dogs case: शनिवार देर रात आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर मारुति विहार में एक महिला के साथ उसके एक पड़ोसी ने कथित तौर पर मारपीट की थी. पीड़ित महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वो रोज की तरह आवारा कुत्तों को खाना खिला रही थी, तभी उनके पड़ोसी ने इस पर आपत्ति जताते हुए उन्हें ऐसा करने से मना किया. जब महिला ने पड़ोसी की बात नहीं मानी तो उसने कुत्तों को मारना शुरू कर दिया. जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पड़ोसी ने उनके बदसलूकी करते हुए उनकी पिटाई कर दी. इस मामले पर अब गुरुग्राम पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा (Woman attacked for feeding dogs neighbour booked) दर्ज किया है. 

मदद के लिए बचाने आई बहन को भी मारा

पड़ोसी की पिटाई से परेशान महिला ने ये भी कहा कि पड़ोसी ने पहले उसे और उसके परिवार को ऐसा करने के गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी थी. बाद में मेरी आवाज सुनकर बचाने आई मेरी नाबालिग बहन पर भी उसने हमला किया, जिसके बाद मैं किसी तरह वहां से भागी और पुलिस को फोन किया. मौके पर पहुंची पुलिस टीम मुझे चक्करपुर पुलिस चौकी ले गई जहां मैंने अपनी FIR दर्ज कराई.

महिला को पीटने वाले पड़ोसी पर इन धाराओं में मुकदमा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने आरोपी पड़ोसी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच के लिए टीमों का गठन किया गया है. पुलिस के मुताबिक उन्हें सीसीटीवी (CCTV) फुटेज मिल गए हैं. डीएलएफ थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर पवन कुमार ने कहा, हमारी टीम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी. हमनें आरोपी पर आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस होकर दंगा करना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 345 (गलत कारावास) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी

साल 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पशु अधिकारों का पुरजोर वकालत करते हुए कहा था कि कानून में गली के कुत्तों सहित सभी जानवरों को करुणा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है. कोर्ट ने यह भी कहा था कि जहां अवारा या गली के कुत्तों को भोजन का भी अधिकार है, वहीं लोगों को उनको (कुत्तों) को खाना खिलाने का भी अधिकार है. हालांकि कोर्ट ने कहा था कि इन अधिकारों का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी नुकसान न हो.

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