दिनेश-रमेश-सुरेश जब मुख्तार-अंसार-रईस निकलें तो लव जिहाद कानून जरूरी: मोहसिन रजा
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दिनेश-रमेश-सुरेश जब मुख्तार-अंसार-रईस निकलें तो लव जिहाद कानून जरूरी: मोहसिन रजा

मोहसिन रजा ने कहा कि यूपी की बच्चियां इस कानून से सुरक्षित होंगी परिवार बचेंगे. जो लोग लव जिहाद सिंडिकेट चला रहे थे उनका भी खुलासा करेंगे. धर्मांतरण कानून से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी. 

उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा.

लखनऊ: लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार के अध्यादेश पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बच्चियों को बहलाने-फुसलाने वालों के खिलाफ हम लगातार सख्त हैं. मंत्री रजा ने कहा कि लव जिहाद के सिंडीकेट का खुलासा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया था. दिनेश, रमेश, सुरेश नाम रखने वालों की जब जांच हुई तो वे मुख्तार, अंसार, रईस निकले. जो इस प्रकार का षडयंत्र कर रहे थे उनके खिलाफ कानून लाया गया है.

लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पर योगी कैबिनेट की मुहर, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

मोहसिन रजा ने कहा कि यूपी की बच्चियां इस कानून से सुरक्षित होंगी परिवार बचेंगे. जो लोग लव जिहाद सिंडिकेट चला रहे थे उनका भी खुलासा करेंगे. धर्मांतरण कानून से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी. उन्होंने उत्तर प्रदेश की बच्चियों के लिए ऐसा सख्त कानून लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा. योगी कैबिनेट ने मंगलवार को लव​ जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पर मुहर लगा दी. राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद यह अध्यादेश कानून बन जाएगा. 

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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कैबिनेट में हुए फैसले की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, ''हमारी सरकार 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020' लेकर आई है. यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है. 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तित किया जा रहा है. इसके अंदर छल-कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है. इसपर कानून बनाना एक आवश्यक नीति बनी, जिसपर कोर्ट के आदेश आए हैं और आज योगी जी की कैबिनेट अध्यादेश लेकर आई है.''

लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार के अध्यादेश के मुख्य बिंदु

>लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश में 10 साल तक की सजा है. 15000 से ₹50000 तक का जुर्माना है.
>अध्यादेश में शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध घोषित किया गया है.
>धर्मगुरु धर्म परिवर्तन करता है तो उसे जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी.
>जो धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी.
>यदि कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कर आता है तो उसे 10 साल की सजा और ₹50000 का जुर्माना देना होगा.
>यदि ऐसा करने वाला कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई हो सकती है.

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