ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी की जा रही है.
अब ट्रैफिक उल्लंघन करने पर 3 अलग-अलग धाराओं में चालान किया जाएगा.
साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122, 126 व 86 में भी कार्रवाई होगी.
इन धाराओं में अभी तक सिर्फ चालान होता था.
चालान उल्लंघन करने पर अब परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी भी रद्द हो सकती है.
तीन बार उल्लंघन करने के बाद कार्रवाई की जाएगी. उसके बाद वाहन चलाते पकड़े जाने पर तीन माह जेल व जुर्माना का प्रावधान है.
इसके अलावा नियमों का उल्लंघन कर रहे तीन पहिया वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी.
शहर में कहीं भी तीन पहिया वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे जाम लगता है. इन पर दो धाराओं को जोड़कर कार्रवाई की तैयारी है.
सड़क किनारे खड़े वाहन की ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति के पास डीएल ना होने पर भी कार्रवाई होगी.