बीते कई दिनों से देशभर में कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं. कई लोगों पर कुत्तों ने हमला किया है जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं जिनकी जान चली गई. इसलिए केंद्र सरकार ने खतरनाक कुत्तों पर एक बड़ा फैसला लिया है.
इसी मसले पर बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर एनिमल वेलफेयर बॉडीज और एक्सपर्ट्स की एक कमेटी गठित की गई थी. इसी कमेटी ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी.
कमेटी ने सिफारिश की है कि मिक्स और क्रॉस ब्रीड के अन्य कुत्तों पर तुरंत रोक लगे.इसी सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार कुत्तों की अब उन नस्लों की सूची जारी की है जो खतरनाक हैं.
इससे पहले, पशु अधिकार संस्था पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने सरकार से कुत्तों की कमजोर नस्लों की रक्षा करने का अनुरोध किया था,
सरकार ने इंसानों के लिए खतरनाक कुत्ते जैसे पिटबुल, बुलडॉग के आयात और ब्रीडिंग और बिक्री पर रोक लगा दी है. पिटबुल डॉग समेत 25 नस्लों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा है
केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे कुत्तों की बिक्री और ब्रीडिंग के लिए लाइसेंस और परमिट देना बंद कर दिया जाए.
जिन लोगों के पास पहले से इन प्रजाति के कुत्ते हैं, उनको भी स्टेरिलाइजिंग करने पर जोर दिया गया है, ताकि वो ब्रीडिंग ना कर सकें.
प्रतिबंधित डॉग में, पिटबुल टोसा इनु,अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर,फिला ब्रासिलेईरो,डोगो अर्जेंटिनो , रॉटवीलर, अमेरिकन बुलडॉग,वोल्फ डॉग और मैस्टिफ्स समेत अन्य प्रजातियां हैं.