Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में आज HC में अहम सुनवाई, अखिलेश-ओवैसी समेत कई लोगों पर होगा फैसला
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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में आज HC में अहम सुनवाई, अखिलेश-ओवैसी समेत कई लोगों पर होगा फैसला

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस को लेकर आज दो महत्वपूर्ण सुनवाई होंगी. एक सुनवाई वाराणसी कोर्ट जबकि दूसरी इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी. 

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में आज HC में अहम सुनवाई, अखिलेश-ओवैसी समेत कई लोगों पर होगा फैसला

Gyanvapi Case: जयपाल/वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की सुनवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. इसके अलावा ज्ञानवापी प्रकरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरूद्दीन ओवैसी, इंतजामियां कमेटी, शहर काजी इत्यादि पर मुकदमा दर्ज करने को लेकर भी आज सुनवाई होगी. वाराणसी की एसीजेएम 5th उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई होगी. ज्ञानवापी मामले में भड़काऊ बयान, कथित शिवलिंग के समीप गंदगी फैलाने, हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर याचिका दायर की गयी है. 

धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप
सिविल कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर पाण्डेय ने आईपीसी की धारा 156-3 के तहत प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट से मांग की है. ज्ञानवापी मस्जिद की वजूखाने में 16 मई को शिवलिंग मिला था. वहां हाथ पैर धोए जाने, थूकने एवं गंदा पानी बहाने से असंख्य सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है.  

अखिलेश, ओवैसी समेत सैकड़ों लोगों पर मुकदमा दर्ज 
वहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिए बयान कि पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रखकर झंडा लगा दो तो वही भगवान और शिवलिंग हैं इस पर भी आपत्ति जताई है. असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ने हिंदुओं के धार्मिक मामलों और स्वयंभू आदि विश्वेश्वर के खिलाफ अपमानजनक बातें कही हैं. उन्होंने शिवलिंग को फव्वारा बताया है. इस पूरे मामले की साजिश में वाराणसी की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी, शहर काजी और शहर के उलेमा सहित सैकड़ों अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग गई है. बीते 15 नवंबर को कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया था. अब मंगलवार यानी इस मामले की पहली सुनवाई को होगी. 

इलाहाबाद HC में भी सुनवाई
वहीं, मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की सुनवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. वाराणसी न्यायालय ने हिंदू पक्ष की मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना था. मस्जिद कमेटी की तरफ से वाराणसी न्यायालय के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. 

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