अयोध्या: बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर DM ने जारी किया अलर्ट, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया
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अयोध्या: बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर DM ने जारी किया अलर्ट, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया

6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस (Babri Masjid Demolition) की बरसी है. 6 दिसंबर 1992 की घटना को लेकर अयोध्या में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं. जिला प्रशासन ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि 6 दिसंबर को किसी ने कार्यक्रम आयोजित किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

अयोध्या: बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर DM ने जारी किया अलर्ट, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया

अयोध्याः आगामी 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस (Babri Masjid Demolition) की बरसी है. ऐसे में रामलला की जन्मभूमि अयोध्या (Ayodhya) में आतंकी घटनाओं की आशंका के मद्देनजर डीएम ने अलर्ट जारी किया है. शहर में इस दिन के लिए मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है. आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 की घटना को लेकर अयोध्या में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं. 

6 दिसंबर को नहीं आयोजित हो सकेंगे कोई प्रोग्राम 
5 दिसंबर की शाम से ही सभी मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रों में ड्यूटी करेंगे. इस मौके पर उन्हें संवेदनशील स्थानों पर सतर्क रहने के कड़े निर्देश दिए गए हैं. किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है. जिसका नंबर-05278223753 जारी किया गया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने किसी भी समुदाय को किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की परमिशन नहीं दी है.

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आदेश का पालन ना करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि 6 दिसंबर को किसी ने कार्यक्रम आयोजित किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही सोशल मीडिया (social media) पर अफवाह फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर नजर बनाए रखने के लिए साइबर सेल (Cyber Cell) को अलर्ट पर रखा है. इसके साथ ही पूरे जिले में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किये गये हैं.

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इसी साल सुनाया गया फैसला
गौरतलब है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को लाखों की संख्या में पहुंचे कारसेवकों ने गिरा दिया था. इस घटना को 29 साल हो चुके हैं. वहीं, पिछले साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन पर प्रभु राम का हक मानकर उनके हक में फैसला सुनाया था. जबकि, मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने यह फैसला सुनाया था.

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