कोर्ट ने देखा कि याचिका खारिज होने के तुरंत बाद उसकी बहाली के लिए अप्लाई किया गया. याची के एडवोकेट महक महेश्वरी की तरफ से यह अर्जी दाखिल हुई. इसके बाद कोर्ट ने याची की गैरहाजिरी में याचिका खारिज करने का आदेश वापस ले लिया...
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Mathura Shahi Eidgah Hearing: मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने वाली मांद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी. इसके लिए न्यायालय ने पहले खारिज की गई याचिका को बहाल कर दिया है. बता दें, इस याचिका को 19 जनवरी 2021 को खारिज किया गया था, जब याची सुनवाई में गैरहाजिर था. आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने दिया.
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खारिज होने के बाद तुरंत की गई बहाल
कोर्ट ने देखा कि याचिका खारिज होने के तुरंत बाद उसकी बहाली के लिए अप्लाई किया गया. याची के एडवोकेट महक महेश्वरी की तरफ से यह अर्जी दाखिल हुई. इसके बाद कोर्ट ने याची की गैरहाजिरी में याचिका खारिज करने का आदेश वापस ले लिया. अब आदेशानुसार अगली सुनवाई 25 जुलाई 2022 को होनी है.
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क्या है कृष्ण जन्मस्थली-शाही ईदगाह मामला?
जानकारी के लिए बता दें कि इस याचिका के जरिए मांग की गई है कि कृष्ण जन्मभूमि पर कथित तौर पर बनी हुई शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए और मंदिर की जमीन हिंदुओं को सौंपी जाए. इसके अलावा, कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान पर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन हो. वहीं, एक मांग यह भी रखी गई है कि जब तक याचिका का निपटारा न हो जाए, तब तक हिंदुओं को हफ्ते में कुछ दिन और खासकर जन्माष्टमी के पर्व पर मस्जिद में पूजा करने की अनुमति दी जाए.
वहीं है कंस का कारागार
याचिका में यह बात लिखी गई है कि श्रीकृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था. यह स्थान शाही ईदगाह ट्रस्ट द्वारा बनाए गए मौजूदा ढांचे के नीचे ही है.
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