विंध्याचल के सभासद अवनीश मिश्रा ने विजय मिश्रा के खिलाफ 2020 में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने विधायक पर 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप लगाया था.
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मो.गुफरान/प्रयागराज: माफिया विजय मिश्रा को प्रयागराज एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने रंगदारी मांगने के एक मुकदमे में माफिया के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. इसके साथ ही मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान विजय मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ. बता दें कि बाहुबली विधायक इस समय आगरा जेल में बंद हैं.
क्या है मामला?
दरअसल, साल 2020 में यूपी के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर के पुरोहित और पूर्व सभासद अवनीश मिश्रा ने 27 अगस्त 2020 को लिखित शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि विधायक मिश्रा और उनके लोग जेल से 15 लाख की रंगदारी मांग रहे हैं और ना देने पर धमकी दी जा रही है. इसके बाद मिर्जापुर के विंध्याचल थाने में पुलिस ने धारा 120बी और 386 के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इसी मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए विजय मिश्रा पर आरोप तय किए गए.
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कुर्क हो चुकी है अवैध संपत्तियां
योगी सरकार द्वारा चलाए गए माफिया विरोधी अभियान के तहत विजय मिश्रा पर भी शिकंजा कसा गया था. भदोही से लेकर प्रयागराज तक विजय मिश्रा की कई अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण किया गया. बता दें कि भदोही जिले में विधायक और उसके बेटे समेत तीन लोगों के खिलाफ रेप का भी एक केस दर्ज है. इसके अलावा बाहुबली पर मर्डर, अटेंप्ट टू मर्डर, रंगदारी, जबरन कब्जा करने के कुल 76 मुकदमे दर्ज हैं. हालांकि, इनमें से काफी केस बंद हो चुके हैं और कई मामले विचाराधीन हैं.
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