PFI के रऊफ शरीफ को अदालत लेकर नहीं पहुंची पुलिस, एसटीएफ ने बतायी ये वजह
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PFI के रऊफ शरीफ को अदालत लेकर नहीं पहुंची पुलिस, एसटीएफ ने बतायी ये वजह

कोर्ट ने केरल में बंद रऊफ शरीफ को अब 1 फरवरी को न्यायालय के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं.

PFI का महासचिव रऊफ शरीफ (फाइल फोटो).

मथुरा: केरल की अर्नाकुलम जेल में बंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के सदस्य रऊफ शरीफ के खिलाफ मथुरा कोर्ट ने वारंट जारी किए हैं. दरअसल केरल की जेल से रऊफ शरीफ को 15 जनवरी को मथुरा कोर्ट में पेश होना था. लेकिन न तो कोर्ट में एसटीएफ उपस्थित हुई और ना ही रऊफ शरीफ पेश हुआ. इससे पहले कोर्ट ने बी वारंट जारी करते हुए उसे 15 जनवरी को हाजिर होने का आदेश दिया था.

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1 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के दिए आदेश
16 जनवरी को न्यायालय में उपस्थित हुए एसटीएफ के विवेचना अधिकारी द्वारा एडीजे कोर्ट को बताया कि,"रऊफ शरीफ कोरोना से ग्रस्त है, जिसके कारण वह आइसोलेशन में है. यही कारण है कि वह न्यायालय में 15 जनवरी को उपस्थित नहीं हो सका." कोर्ट ने STF द्वारा दिए एप्लीकेशन पर संज्ञान लेते हुए रऊफ के खिलाफ वारंट जारी किए हैं. कोर्ट ने केरल में बंद रऊफ शरीफ को अब 1 फरवरी को न्यायालय के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं.

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PFI के सदस्यों ने दी थी रऊफ की जानकारी
गौरतलब है कि हाथरस कांड में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में स्पेशल टास्क फोर्स ने PFI से जुड़े 4 लोगों अतीकुर्रहमान, आलम, सिद्दीकी और मसूद को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की थी. इनमें से अतीकुर्रहमान ने रऊफ के बारे में बताया था. पीएफआई के सदस्य अतीकुर्रहमान और मसूद को दंगा भड़काने की साजिश में आर्थिक मदद पहुंचाने में रऊफ शरीफ का नाम प्रकाश में आया था, जो कि विदेशों से फंडिंग कराता था. रऊफ पीएफआई छात्र विंग का महासचिव भी है. इस दौरान यह जानकारी भी मिली थी कि उसके खाते में विदेश से करीब दो करोड़ रुपये डाले गए थे और इनमें से कुछ पैसे बांटे भी गए थे.

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हाथरस कांड में दंगा भड़काने की साजिश में आया था नाम
हाथरस कांड में दंगा फैलाने की साजिश में नाम आने के बाद यूपी पुलिस रऊफ शरीफ की खोजबीन में लगी हुई थी. पुलिस ने 18 नवंबर को आरोपी रऊफ शरीफ के खिलाफ आउटलुक नोटिस जारी किया था. सूत्रों के हवाले से पुलिस को सूचना मिली थी की शरीफ विदेश भागने की फिराक में है. ED ने 12 दिसंबर 2020 को त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से रऊफ शरीफ को हिरासत में ले लिया था.

मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप
ED ने रऊफ को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया था. PFI नेता पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ओमान और कतर जैसे देशों से दो करोड़ रुपए हासिल करने का आरोप है.

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हुए ये खुलासे
आपको बता दें की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के छात्र विंग के नेता रऊफ शरीफ के खातों से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. उसके बैंक खातों में 2 करोड़ 21 लाख रुपये भेजे गए थे. ईडी ने अपनी जांच में इन पैसों का लेनदेन पाया है. जिसमें 31 लाख रुपये विदेश से भेजे गए. सूत्रों की माने तो ईडी को तीन बैंक खातों की जानकारी हुई है. इसमें 2018-20 के दौरान एक खाते में 1.35 करोड़ रुपये क्रेडिट और डेबिट हुए. जबकि अप्रैल-जून 2020 के दौरान 29.18 लाख रुपये विदेश से आए थे. इसके साथ ही 31 लाख की राशि आरोपी अतीकुर्रहमान को भेजी गई थी.

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