किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के बाउंसर पर लगे संगीन आरोप, अब हो सकती है घर की कुर्की
Advertisement

किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के बाउंसर पर लगे संगीन आरोप, अब हो सकती है घर की कुर्की

किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी (laxmi narayan tripathi) के पूर्व बाउंसर पर एक युवती पर रेप के आरोप के साथ उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है  पुलिस (Police) ने मुनादी कराई है कि यदि वो 15 दिन में कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो घर में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. 

सांकेतिक तस्वीर

प्रयागराज: साल 2019 में प्रयागराज कुंभ मेले (Prayagraj Kumbh Mela) के दौरान किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के पूर्व बाउंसर पर एक युवती पर रेप के आरोप के साथ उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है. इस मामले में सीजेएम न्यायालय इलाहाबाद (CJM Court Allahabad)  ने आरोपित के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-82 के तहत नोटिस जारी किया है. पुलिस (Police) ने मुनादी कराई है कि यदि वो 15 दिन में कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो घर में कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. 

न्याय नहीं महा अन्याय! रेप के आरोप में 20 साल काटी जेल में सजा, अब निर्दोष साबित हुआ

बाउंसर पर रेप का आरोप
किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी (Laxmi narayan Tripathi) के पूर्व बाउंसर रिक्की मलिक पर एक युवती से रेप और ब्लैकमेल करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि कुंभ मेले (Kumbha Mela) के दौरान रिक्की मलिक लक्ष्मी त्रिपाठी की सुरक्षा में तैनात था. 2019 में कुंभ के दौरान बाउंसर ने एक युवती को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी से मिलवाने की बात कही थी. उसने युवती को बुलाया और उसको नशीला पदार्थ खिला कर उसके साथ रेप किया और यहीं नहीं उसका वीडियो भी बनाया.  आरोपी बाउंसर  रिक्की मलिक मध्य प्रदेश के  शाजापुर के सुनेरा गांव का रहने वाला है.

मुनादी की कार्रवाई पूरी
पुलिस ने धारा 82 की नोटिस घर पर चस्पा कर, मुनादी की कार्रवाई पूरी कर चुकी है. जल्द ही कोर्ट में हाजिर या गिरफ़्तारी नहीं होने पर की कुर्की की कार्रवाई पूरी की जाएगी.

अजब-गजब फर्जीवाड़ा: भगवान को मृतक बता हड़प ली जमीन, जानिए कहां का है मामला

हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत 
आरोपित के खिलाफ प्रयागराज जिले के सिविल लाइंस थाने में आइपीसी की धारा 376 व 66 आइटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में 13 जून 2019 को केस दर्ज कराया गया था. मामले में राहत पाने के लिए आरोपित ने हाई कोर्ट (High Court) में शरण भी ली थी, किंतु कोई राहत नहीं मिली.

'पुलिस अंकल, मैं पढ़ना चाहती हूं, प्‍लीज मेरी शादी रुकवा दीजिए', और फिर हुआ ऐसा...

WATCH LIVE TV

 

Trending news