अतीक अहमद की बढ़ी मुश्किलें: आर्म्स लाइसेंस निरस्त, 2 और संपत्तियां भी होंगी कुर्क
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अतीक अहमद की बढ़ी मुश्किलें: आर्म्स लाइसेंस निरस्त, 2 और संपत्तियां भी होंगी कुर्क

गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. 11 नवंबर से पहले सभी संपत्तियां कुर्क करके जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजनी होगी.

अतीक अहमद की बढ़ी मुश्किलें: आर्म्स लाइसेंस निरस्त, 2 और संपत्तियां भी होंगी कुर्क

प्रयागराज: बाहुबली अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. इस बार प्रशासन ने अतीक का शस्त्र लाइसेंस (Arms license) निरस्त कर दिया है. इस मामले में लोक अभियोजन की राय और पुलिस की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है. इसके साथ ही माफिया अतीक अहमद की 2 और संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी शुरू हो गई है. यह आदेश DM भानु चंद्र राय ने दिए हैं. 

क्रिमिनल हिस्ट्री देखते हुए किया गया लाइसेंस निरस्त
डीएम ने जो आदेश जारी किया है, उसमें बताया गया कि लाइसेंस नंबर 607 पर DBBL बंदूक रजिस्टर्ड है. यह अतीक अहनद के नाम पर है. पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अतीक खुल्दाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं. ऐसे में उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री को देखते हुए उसके आर्म्स लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही, धूमनगंज पुलिस को आदेशित किया है कि लाइसेंस, शस्त्र व कारतूस कब्जे में लेकर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं.

दोनों संपत्तियों की कीमत करोड़ों में 
बीते शनिवार DM ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम से फूलपुर तहसील के झूंसी थाना क्षेत्र में दो संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है. प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक दोनों प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में है. अतीक पर दबंगई और सियासी रसूख के बल पर अवैध तरीके से दोनों संपत्तियां अर्जित करने का आरोप है. इसलिए गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी और 11 नवंबर से पहले दोनों संपत्तियों को कुर्क करके जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजनी होगी.

पांच और अपराधियों की संपत्तियां होंगी कुर्क
प्रयागराज डीएम ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर 5 और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की अनुमति दे दी है. घूरपुर के विनोद निषाद उर्फ सैलानी की बाइक, गुलबदन निषाद का ट्रैक्टर, सुरेश निषाद की लग्जरी कार, भीम भारतीय निवासी नैनी की बाइक व शैलेंद्र निषाद की बाइक और सफारी कार शामिल हैं. पांचों पर अवैध तरीके से धन अर्जित करके संपत्तियां अर्जित करने का है आरोप है और यमुनापार के घूरपुर थाने में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है. इन सब पर गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. 11 नवंबर से पहले सभी संपत्तियां कुर्क करके जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजनी होगी.

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