UP Urban Local Body Elections 2023: OBC रिजर्वेशन के साथ होगा यूपी नगर निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी
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UP Urban Local Body Elections 2023: OBC रिजर्वेशन के साथ होगा यूपी नगर निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी

UP Urban Local Body Elections 2023: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 मार्च, 2023) को उत्तर प्रदेश में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की अनुमति दे दी. इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करे.

UP Urban Local Body Elections 2023: OBC रिजर्वेशन के साथ होगा यूपी नगर निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी

UP Urban Local Body Elections 2023: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 मार्च, 2023) को उत्तर प्रदेश में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की अनुमति दे दी. इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करे. ये अधिसूचना दो दिनों के भीतर जारी करने के आदेश दिए गए हैं. योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे के संबंध में एक रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंपी थी. जिसके बाद इस मामले को देखने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई थी.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पिछले साल दिसंबर में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर राज्य सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद्द कर दिया था. साथ ही ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद पैनल का गठन किया गया था.

अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित "ट्रिपल टेस्ट" औपचारिकता को पूरा करने में विफल रही है.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, सीएम आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा था कि राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना नहीं होंगे और आयोग की स्थापना की थी. यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था.

यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक, राज्य सरकार आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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(एजेंसी इनपुट के साथ)

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