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Grishma murder case verdict: सूरत के पसोदरा में 12 फरवरी को सरेआम हुई ग्रीष्मा वेकारिया (Grishma Vekaria) की हत्या के मामले में अदालत ने हत्यारे फेनिल गोयानी को मौत की सजा सुनाई है. इस मामले की सुनवाई कर रहे जज विमल के. ने मनुस्मृति का एक श्लोक पढ़चे फैसले की शुरुआत की. व्यास ने कहा, 'सजा देना आसान नहीं हैं, लेकिन यह दुर्लभतम मामलों में भी सबसे दुर्लभ है.'
गुजरात (Gujarat) के सूरत में करीब 21 वर्षीय ग्रीष्मा वेकारिया की सिरफिरे आशिक ने एकतरफा प्यार में पिछली 12 फरवरी को सरेआम गला रेतकर हत्या कर दी थी. इस वारदात को अंजाम देते वक्त मौके पर लड़की के चाचा भी मौजूद थे, जिन्होंने भतीजी को बचाने का प्रयास किया तो सिरफिरे आशिक ने उन पर भी हमला कर दिया था. सरेआम हुई इस हत्या ने पूरे गुजरात को हिला कर रख दिया था. इस मामले में ग्रीष्मा की हत्या के अलावा आरोपी फेनिल को हत्या के प्रयास के मामले में भी दोषी पाया गया है.
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आपको बता दें कि ये हत्या सरेआम की गई थी इसलिए पूरी घटना को वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया गया. आपको बता दें कि इसी लाइव वीडियो फुटेज के आधार पर हत्या के आरोपी को सजा सुनाई गई थी.
जज ने अदालत में फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि आरोपी ने इस वारदात को एक पेशेवर हत्यारे की तरह अंजाम दिया था. आपको बता दें कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और सभी सबूतों की जांच के बाद 21 अप्रैल को फेनिल गोयानी को दोषी करार दिया था. तब गोयानी को आईपीसी की धारा 302 (IPC 302) सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था.
इस मामले में फैसला आने के बाद ग्रीष्मा वेकारिया के पिता ने कहा है कि आज उनकी बेटी को इंसाफ मिल गया है. उन्होंने ये भी कहा कि काश उनकी बेटी उनके साथ होती.
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