इससे पहले कोर्ट ने वाड्रा की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
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नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) को विदेश जाने की अनुमति दे दी है. दरअसल, वाड्रा ने अर्जी दायर कर मेडिकल ट्रीटमेंट और बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाने के लिए 2 हफ्ते की मांग की थी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वाड्रा की अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.
दरअसल, रॉउज एवेन्यु कोर्ट ने वाड्रा को अग्रिम ज़मानत देते वक्त, विदेश जाने के लिए इजाज़त लेने की शर्त लगाई थी.वाड्रा पर लदंन में 19 लाख पाउंड कीमत की संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. गौरतलब है कि एक अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को पांच लाख रूपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी थी.
कोर्ट ने वाड्रा को निर्देश दिया था कि वो ईडी की जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे. निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि वाड्रा अदालत के आदेश के बिना विदेश नहीं जा सकते. इसके अलावा वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को भी कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी.
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आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ विदेश में संदिग्ध संपत्ति और बीकानेर में जमीन खरीदने की जांच चल रही है. लंदन मे एक फ्लैट को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया था. ईडी का आरोप है कि यह फ्लैट मनोज अरोड़ा के बजाय वाड्रा का है जिसे हथियार डीलर संजय भंडारी से 2010 में खरीदा गया था.ईडी इस केस में रॉबर्ट वाड्रा से 7 बार पूछताछ कर चुकी है.वाड्रा पर देश से बाहर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप है.