जब भी आप ट्रेन में सफर करते हैं तो इसके लिए आपको वैलिड टिकट की जरूरत होती है. अगर आप वैलिड टिकट के बिना यात्रा करते हैं तो आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है.
ट्रेन में सफर करने के दौरान यात्रियों को अपने साथ से 40 किलो वजन ले जाने की ही परमिशन है. वह इतने सामान के ही साथ अपनी यात्रा तय कर सकता है.
ट्रेन से सफर करने वाले यात्री सफर करते समय रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म या फिर ट्रेन के अंदर स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं.
कोई भी यात्री का टिकट चेक करने के लिए TTE रात 10 बजे के बाद नहीं आ सकते हैं. इसके अलावा ग्रुप में सफर करने वाले लोग 10 बजे के बाद तेज बात भी नहीं कर सकते हैं.
ट्रेन में सफर के दौरान या फिर प्लेटफॉर्म के परिसर में शराब पीना बिल्कुल अलाउड नहीं है और न ही शराब पीकर यात्रा करने की परमिशन है.
अगर आप सफर नहीं करने की स्थिति में है तो ट्रेन छूटने से पहले अपने टिकट को कैंसल कर सकते हैं. इससे आपको रिफंड मिल सकता है.
ट्रेन में सफर करने के दौरान यात्रियों को रात 10 बजे के बाद नाइट लैंप को छोड़कर कोई और लाइट जलाने की परमिशन नहीं है. ऐसा करने पर कार्यवाही हो सकती है.
अगर आप काउंटर से खरीदे गए वेटिंग टिकट से यात्रा करना चाहे तो यह संभव है. ई टिकट पर इसकी परमिशन नहीं है.
अगर कोई टीसी आपके टिकट को दूसरे को ट्रांसफर करना चाहता है तो वह तब तक नहीं कर सकता जब तक आप की ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन से दो स्टॉप आगे ना पहुंची हो.