राजसमंद में विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक हुई आयोजित, पीड़ित प्रतिकर स्कीम में 09 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत
Advertisement

राजसमंद में विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक हुई आयोजित, पीड़ित प्रतिकर स्कीम में 09 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत

Rajasmand News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मासिक बैठक में कई अहम फैसला लिया गया. बैठक में प्राप्त 06 पोक्सो प्रकरणों के आवेदन पत्रों पर गहन विचार विमर्श करने हेतु कमेटी के समक्ष रखे गये जिनमें कुल 09 लाख 30 हजार रूपये की पीड़ित प्रतिकर राशि पारित की गई.

राजसमंद में विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक हुई आयोजित, पीड़ित प्रतिकर स्कीम में 09 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत

Rajasmand News: राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मासिक बैठक आयोजित की गई. बैठक में कई बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हुआ. बैठक के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद के सचिव, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) आलोक सुरोलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई.

बैठक में सभी सदस्यगण उपस्थित रहे. मीटिंग में निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम मॉनीटरिंग एवं मेंनेटरिंग कमेटी, नाल्सा और रालसा की योजनओं, विधिक चेतना समिति, लोक अदालत, टेली-लॉ व लीगल एड डिफेंस काउंसेल सिस्टम सहित अन्य बिंदुओं पर गहनता से विचार किया गया. निःशुल्क विधिक सहायता के दस आवेदन पैरवी हेतु लीगल एड डिफेंस काउंसेल को प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया. मीटिंग में लोक अदालतों में राजीनामा के माध्यम से प्रकरण निस्तारण, प्रचार-प्रसार सहित विधिक साक्षरता शिविर आयोजित करने एवं मध्यस्थता प्रकरणों के रेफर बढ़ाये जाने के लिए न्यायालय का प्रेरित किया जाना तय हुआ.

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम में 09 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत
मनीष कुमार वैष्णव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द ने बताया कि उक्त बैठक में प्राप्त 06 पोक्सो प्रकरणों के आवेदन पत्रों पर गहन विचार विमर्श करने हेतु कमेटी के समक्ष रखे गये जिनमें कुल 09 लाख 30 हजार रूपये की पीड़ित प्रतिकर राशि पारित की गयी. उन्होंने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के अन्तर्गत हत्या, बलात्कार, लूट, एसिड अटैक आदि अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति से ग्रस्त व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु धारा 357क दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवं राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई.

इस स्कीम के अन्तर्गत ‘‘पीड़ित प्रतिकर निधि’’ के नाम से एक निधि का गठन किया गया है. जिसके तहत इस प्रकार के अपराध से पीडित पक्ष को अधिकतम 05 लाख रूपये तक की राशि प्रतिकर/पुनर्वास हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाती है. ऐसे मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान किये जाने के भी प्रावधान है. उक्त बैठक में कमेटी के सदस्य श्री संतोष मितल, न्यायाधीश ,पारिवारिक न्यायालय,श्री मनीष कुमार वैष्णव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,श्री जितेन्द्र गोयल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहें.

अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक आयोजित
अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद आलोक सुरोलिया की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट संख्या 406/2013 रे-इन ह्यूमन कन्डीशन्स 1382 प्रिजन्स में दिए गए आदेशों के क्रम में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक को जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमंद के अवाकाशागार में आयोजित की गई. अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के सम्बन्ध में जारी एस.ओ.पी. के कुल 15 बिन्दुओं पर गहन विचार-विमर्श करने के पश्चात् 7 प्रकरणों शीघ्र निस्तारण किए जाने अथवा एस.ओ.पी. में वर्णित अनुसार जमानत पर रिहा किए जाने के सम्बन्ध में अनुशंसा की.

Trending news