जमीनी विवाद में किया रिश्तों का कत्ल, छोटे भाई की पत्थरों व डंडों से की थी हत्या
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जमीनी विवाद में किया रिश्तों का कत्ल, छोटे भाई की पत्थरों व डंडों से की थी हत्या

जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने सात साल पुराने जमीनी विवाद मामले में छोटे भाई कानाराम की पत्थरों व डंडों से हत्या करने के अभियुक्त बडे भाई भंवरलाल मीणा व भतीजे गोविन्दराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जमीनी विवाद में किया रिश्तों का कत्ल, छोटे भाई की पत्थरों व डंडों से की थी हत्या

Jaipur: जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने सात साल पुराने जमीनी विवाद मामले में छोटे भाई कानाराम की पत्थरों व डंडों से हत्या करने के अभियुक्त बडे भाई भंवरलाल मीणा व भतीजे गोविन्दराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं कोर्ट ने मामले में अभियुक्त भंवरलाल की पत्नी श्रवणी को दोषमुक्त कर दिया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने अपने छोटे भाई की हत्या की है और ऐसे में अभियुक्तों के लिए कोई नरमी नहीं बरती जा सकती.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मृतक कानाराम के बेटे संजय मीणा ने 18 जून 2016 को करधनी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह गुडगांव गया हुआ था. रात को 10.45 बजे उसकी बहन ने फोन कर उसे बताया कि ताऊ के लडके गोविन्द ने पिता को आवाज देकर घर से बाहर बुलाया था. वे बाहर गए तो भंवरलाल ताऊ व उनके लडक़े गोविन्द, छोटू, लालू और ताऊ की पत्नी ने उसके पिता से डंडों व पत्थरों से मारपीट करने लगे. हमने बचाव किया तो वे भाग गए. वहीं पिता को अस्पताल में भर्ती कराया और रात 11.30 बजे उसके पिता की मृत्यु हो गई है. इसलिए मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए भंवरलाल, गोविन्द व श्रवणी के खिलाफ हत्या के अपराध में चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 24 गवाहों के बयान दर्ज कराए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है.

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Reporter: Mahesh Pareek

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