राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र पर सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल में होगा ये काम, जानिए कैसे
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राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र पर सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल में होगा ये काम, जानिए कैसे

Jaipur: शिक्षा विभाग की तरफ से  लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों की परेशानी को खत्म करते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि अब स्कूल में ही मूल निवास प्रमाण पत्र  संस्था प्रधानों  के जरिए बनेंगे.

राजस्थान में मूल निवास प्रमाण पत्र पर सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल में होगा ये काम, जानिए कैसे

Jaipur News: प्रदेश में लाखों विद्यार्थियों और  अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक पहल की है. ई-मित्र केंद्रों से छुटकारा दिलाते हुए गृह विभाग ने मूल निवास प्रमाण-पत्र स्कूल से जारी करने के आदेश दिए है. ऐसे में कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बच्चों के मूल निवास प्रमाण पत्र की पूरी प्रक्रिया अब से स्कूलों  में ही होगी.

इस संबंध में संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.  सक्षम अधिकारी की ओर से जारी होने के बाद मूल निवास प्रमाण पत्र स्कूल से ही वितरित किए जाएंगे. गृह विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले  कक्षा 5 से 8 वीं तक के विद्यार्थियों के मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निर्धारित आवेदन स्कूल के संस्था प्रधान भरवाएंगे. प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.इस पहल से जयपुर जिले के तूंगा और बस्सी ब्लॉक के हजारों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा.

जांच के बाद  जारी होंगे प्रमाण पत्र

आदेश के अनुसार सक्षम अधिकारी नियमानुसार जांच करने के बाद अगले 30 से 60 दिनों में प्रमाण पत्र जारी करेंगे. अगर आवेदन किसी कारण से निरस्त किया जाता है तो उसकी कारण सहित सूचना संस्था प्रधान को दी जाएगी. वहीं, विद्यार्थी के नियमित रूप से स्कूल आने से प्रमाण पत्र में आने वाली कमी समय से पूरी हो सकेगी. इससे प्रमाण पत्र बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उसकी एक कॉपी स्कूल में विद्यार्थियों को लाभ, रियायत, सुविधाएं दिलाने के लिए रखेंगे.

गृह विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में आवेदन में सही जानकारी भरने की जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी, जिससे भविष्य में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सहित अन्य कामों  के लिए परेशान नहीं होना पड़े.  संस्था प्रधान सभी दस्तावेज को सरकार की ओर से अधिकृत उपखंड अधिकारी के परिक्षेत्र में स्थापित ई मित्र, सीएससी केंद्र के माध्यम से सक्षम अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई के लिए भिजवाने की व्यवस्था करेंगे.

मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर विभागीय निर्देश मिले है. संस्था प्रधानों को इसके लिए पाबंद किया गया हैं. मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र में छात्रों के नाम, पिता के नाम आदि जानकारी स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार होगी. जिससे उन्हें भविष्य में सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने में होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी.

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