गृह मंत्रालय की ओर से बनाए पोर्टल पर आवेदन घर बैठे भी आवेदन कर सकेंगे. इस सम्बंध में राज्य सरकार सभी जिला कलेक्टर-जयपुर-जोधपुर पुलिस कमिश्नरों को आदेश जारी करने जा रही है.
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Jaipur: देश में जारी होने वाले हथियार लाइसेंस पर अब गृह मंत्रालय के अधिकारियों की नजर रहेगाी. हथियार लाइसेंस का आवेदन भी अब ऑनलाइन ही किया जाएगा.
गृह मंत्रालय की ओर से बनाए पोर्टल पर आवेदन घर बैठे भी आवेदन कर सकेंगे. इस सम्बंध में राज्य सरकार सभी जिला कलेक्टर-जयपुर-जोधपुर पुलिस कमिश्नरों को आदेश जारी करने जा रही है.
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देशभर में हथियारों की जानकारी में एक रूपता लाने के लिए गृह मंत्रालय ने NDAL (National database of arms licence) पोर्टल शुरू किया था. सभी हथियार लाइसेंस धारकों को हथियार लाइसेंस से संबंधित सारी जानकारी इस पोर्टल पर अपलोड करनी थी. इससे सारा हथियार लाइसेंस का रिकॉर्ड पोर्टल पर हो गया. इसके बाद अब हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन ही ऑनलाइन करने जा रहे हैं. गृह मंत्रालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ऑन प्रक्रिया करने जा रही है. गृह मंत्रालय के एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा.
मुख्य बिंदु
- गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल के लिए यह व्यवस्था शुरू की.
- अब हथियार लाइसेंस के लिए घर बैठे मोबाइल या कम्प्यूटर से आवेदन किए जा सकेंगे.
- पोर्टल खोल कर दिए गए फॉर्म पर आवेदन किए जाएंगे.
- पोर्टल में जो जो जानकारी मांगी गई है, उसके अनुसार भरी जाएगी.
- पोर्टल पर श्रेणी के अनुसार आवेदन करना होगा, जैसे गनडीलर स्पोर्टस या इन्डिविजनल.
- जयपुर या अन्य शहर भरेंगे, कलेक्ट्रेट या कमिश्नरेट ऑफिस में जहां एप्लाई करना है.
- फॉर्म में डॉक्युमेंट और फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे.
- आवेदन सबमिट करने के बाद रेफरेंस नम्बर मिलेगा.
- आवेदन के करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी संबंधित जिला कलेक्ट्रेट या कमिशनरेट कार्यालय में जमा कराई जा सकेगी.
-संबंधित ऑफिस में रेफरेंस नम्बर के आधार पर हॉर्ड कॉपी सबमिट हो जाएगी.
- ऑनलाइन आवेदन के बाद गृह मंत्रालय की आवेदकों पर सीधी नजर रहेगी.
- देश में कोई आवेदन दो जगह तो आवेदन नहीं कर रहा है.
- इससे फर्जी लाइसेंस आवेदन के मामलों पर रोक लगेगी.