Jaipur में टूटेंगे 468 मकान! लोगों में बुलडोजर की दहशत, जाने पूरा मामला
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Jaipur में टूटेंगे 468 मकान! लोगों में बुलडोजर की दहशत, जाने पूरा मामला

Jaipur News : राजस्थान हाईकोर्ट ने मानरोवर के मध्यम मार्ग से सैटबैक से निर्माण हटाने के आदेश दिया है, हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर को 30 दिन का समय दिया है.  निगम का नोटिस-मानसरोवर मध्यम मार्ग के 468 परिवारों में मचा हडकंप, हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम मानसरोवर जोन ने चस्पा किए नोटिस

  • निगम का नोटिस-मानसरोवर मध्यम मार्ग के 468 परिवारों में मचा हडकंप
  • हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम मानसरोवर जोन ने चस्पा किए नोटिस
  • मकानों से सैटबैक के अवैध निर्माण को सात दिन में हटाने के नोटिस
  • आवासीय उपयोग वाले भवनों का व्यवसायिक इस्तेमाल होने पर भी नोटिस
  • 7 दिन में अपने स्तर पर नहीं हटाया अवैध निर्माण तो गरजेगा बुलडोजर

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Jaipur News : हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद नगर निगम ग्रेटर मानसरोवर की ओर से जारी नोटिस से मानसरोवर मध्यम मार्ग में 468 परिवारों में हडकंप मच गया हैं. सात दिन में अवैध निर्माणकर्ताओं ने अपने स्तर पर अवैध निर्माण नहीं हटाया तो नगर निगम का बुलडोजर गजरेगा. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर को मानसरोवर के मध्यम मार्ग के मकानों से सैटबैक के अवैध निर्माण और आवासीय उपयोग वाले भवनों का व्यवसायिक इस्तेमाल होने पर हटाने के आदेश दिए हैं.

मानसरोवर जोन उपायुक्त मुकेश चौधरी ने बताया की हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम मानसरोवर जोन टीम ने सर्वे के बाद नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं. जोन उपायुक्त ने बताया की आवासीय भूखंड की राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जारी टाइप डिजाइन के वितरित सैटबैक क्षेत्र में अवैध निर्माण कर लिया गया हैं. जो नियम विरूद्ध हैं. जिन्हे नोटिस दिए गए हैं उन्हे सात दिन में अपना अवैध निर्माण अपने स्तर पर हटाकर अपना जवाब फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत करना होगा. जिससे हाईकोर्ट के आदेशों की पालना हो सके. यदि इस अवधि में कोई अवैध निर्माणकर्ता ने अपने स्तर पर अवैध निर्माण हटाकर जवाब पेश नहीं करेगा तो नगर निगम के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी. और उसका हर्जा-खर्चा भी वसूला जाएगा.

गौरतलब हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर को मानसरोवर के मध्यम मार्ग के मकानों से सैटबैक के अवैध निर्माण को हटाने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने निगम को इसके लिए 30 दिन का समय देते हुए 24 अप्रेल को पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने मंगलवार को यह निर्देश मनमोहन नागपाल की याचिका पर दिए. याचिकाकर्ता नागपाल का मानरोवर के सैक्टर 30 में फ्लैट है. उनका यह फ्लैट प्रथम तल पर है और भूतल पर मध्यम मार्ग की ओर खुलने वाले मकान में ना केवल व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं बल्कि सैटबैक में भी दुकानें बना रखी हैं.

नगर निगम ग्रेटर ने दो मार्च को दुकानों को सीज कर दिया था. इस पर दुकान मालिक अनिल गुप्ता तीन मार्च को हाईकोर्ट में हाजिर हुए और कोर्ट को बताया कि करीब 5 किलोमीटर लंबे पूरे मध्यम मार्ग पर ही व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं तो अकेले उसकी ही दुकानों को सीज क्यों किया गया है. इस पर कोर्ट ने नगर निगम ग्रेटर को मध्यम मार्ग का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने को कहा था. मंगलवार को नगर निगम ग्रेटर की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सीनियर एडवोकेट मेजर आर पी सिंह से कोर्ट ने पूछा कि सरकार कानून के साथ है या कानून तोडने वालों के साथ. इस पर सिंह ने कहा कि सरकार पूरी तरह से कानून के साथ है. इस पर कोर्ट ने नगर निगम ग्रेटर को मानवरोवर के मध्यम मार्ग पर सैटबैक में हो रहे निर्माणों को नोटिस देकर तोडने और पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी.

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